अगर आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो आपके लिए बनाए गए EWS क्षेत्र के लिमिट में संशोधन कर दिया गया है. नए संशोधन की लिमिट बढ़कर अब ₹500000 सालाना आय कर दी गई है. इस नए संशोधन और नए लिमिट के साथ ही आम मध्यम वर्गीय परिवार को कई प्रकार के फायदे और मिलने लगेंगे.
सबसे पहले नई दिल्ली में इसे लागू किया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को देर शाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवार के बच्चों के दाखिले उच्च निजी स्कूलों में हो सके उसके लिए EWS की लिमिट को मौजूदा ढाई लाख से बढ़कर 5 लाख कर दिया है.
अब जो भी परिवार इस दायरे में आते हैं और जिनके वार्षिक आय 5 लाख रुपए या उससे कम होती है उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नामांकन किसी भी निजी स्कूलों में मिल सकेगा.
नियम के अनुसार 25% सेट निजी स्कूलों में इकोनामिक वीकर सेक्शन श्रेणी के लिए आरक्षित रखा गया है. प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के लिए दिल्ली में अब मौजूद तीन शर्ते काम करेंगे.
- दिल्ली का स्थाई निवासी होना जरूरी होगा.
- सालाना आय ₹500000 या उससे कम होना चाहिए.
- अभिभावक केवल दो बच्चों के ऊपर ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत नामांकन प्राप्त कर सकते हैं.