भारत में हर दिन लाखों लोग फ्लाइट से यात्रा करते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को कम समय में एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा देता है। इसी वजह से, जब लंबी दूरी तय करनी होती है, तो अधिकांश लोग फ्लाइट को प्राथमिकता देते हैं।
फ्लाइट में यात्रा से जुड़े कई नियम ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हर यात्री के लिए अनिवार्य है। इनमें से एक महत्वपूर्ण नियम सामान (लगेज) से संबंधित है।
यात्रा के दौरान आप फ्लाइट में कितना सामान ले जा सकते हैं, यह यात्रा की श्रेणी (क्लास) के आधार पर तय किया जाता है। अलग-अलग क्लास के यात्रियों के लिए अलग-अलग सामान की सीमा निर्धारित है। अगर यात्री इस सीमा से अधिक सामान ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
सिर्फ चेक-इन सामान ही नहीं, बल्कि फ्लाइट में साथ ले जाने वाले हैंड बैगेज के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं। हैंड बैगेज, जिसे केबिन बैग भी कहा जाता है, के वजन और आकार पर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। हाल ही में, ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
नए नियमों के अनुसार, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को अधिकतम 7 किलोग्राम वजन का हैंड बैगेज ले जाने की अनुमति है। वहीं, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए यह सीमा 10 किलोग्राम तक बढ़ाई गई है।
इसके अलावा, बैग के आकार से संबंधित नियम भी तय किए गए हैं। यदि कोई यात्री इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।