देश में आम लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका असर हर व्यक्ति पर आने वाला है. नया बदलाव लोगों को घर बनाने और गाड़ी खरीदने के ऊपर देखने को मिलेगा. देश में बढ़ रही जनसंख्या और प्रदूषण को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जारी की है.
अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जारी करते हुए कह दिया है कि अगर आप अपना प्राइवेट मकान भी बना रहे हैं तो उसके लिए पार्किंग के स्थान को देने के बाद ही नगर निगम से बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए. हर हाल में इस नए नियम को पालन करने के लिए दिल्ली के दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को नगर निगम के साथ मिलकर पूरे प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है.
इतना ही नहीं प्रदूषण से बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने एक परिवार में दो या दो से ज्यादा गाड़ी होने के ऊपर एक कानून बनाने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को जान दुरुस्त करने की जरूरत है और उसके उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है.
ऐसे क्रम में प्राइवेट उपयोग को प्रदूषण का कारक बनने से रोकना पड़ेगा. ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ऐसे नियम आए हैं कि किसी एक परिवार में या प्रति व्यक्ति गाड़ियों की संख्या पर लिमिट लगाई जा सकती हो.