दुबई और अबू धाबी में कई कामगारों को काम करने के लिए नाइट परमिट की जरूरत होती है। कामगारों को इसमें 9pm से लेकर 6am तक काम करना होता है। इससे कामगारों की सेफ्टी, सुरक्षा और बेहतरी के लिए इस परमिट को बनाया गया है। इस परमिट को प्राप्त करने के लिए property management/owner या Central Bank से अनुमति लेनी पड़ती है।
नाइट वर्क परमिट की कितने दिन की होती है वैधता ?
अधिकारियों के द्वारा इस मामले में बताया गया है कि नाइट वर्क परमिट की वैधता 14 दिन की होती है। यह परमिट केवल एक दिन के अंदर ही जारी कर दिया जाता है। इसके लिए आवेदक को subsidiary companies और कर्मचारियों की डिटेल्स सबमिट करनी होती है।
इसमें आवेदक को अपना Emirates ID, email addresses, contracting company name, work category, work type, और shop name बताना होता है। इसके लिए शुल्क भी लगता है जैसे कि सर्विस चार्ज Dh100, नॉलेज शुल्क Dh10 और इनोवेशन शुल्क Dh10 लगता है। आवेदक के पास कर्मचारी के पास valid residency permits, identity cards का कॉपी आदि होना चाहिए।