सिम Dh25,000 में खरीदना चाहता था खरीददार
एक अरबी व्यक्ति के पास ख़ास नंबर वाला सिम था जिसे वह बेचना चाहता था। उस सिम को खरीदने की चाहत में एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा कि वह सिम वो Dh25,000 में खरीदना चाहता है। अरबी व्यक्ति इस बात के लिए राज़ी हो गया।
बाकि रकम बाद में देने को हुआ था तैयार
बताते चलें कि खरीददार ने उसे पहले Dh2,000 दिए और कहा कि वह बाद में बाकि रकम वो थोड़े दिन बाद दे देगा। इसके लिए उसने एक एग्रीमेंट पर अपना हस्ताक्षर भी कर दिया। लेकिन दो साल बाद भी उसने वह रकम अदा नहीं की। अरबी व्यक्ति ने उसके पैसे लौटने की भी गुजारिश की लेकिन ख़रीददार को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा।
कोर्ट ने बाकि रकम भुगतान करने का आदेश दिया
जिससे नाराज़ होकर अरबी ने बाकि बची रकम Dh23,000 के साथ पेमेंट में देरी के लिए Dh10,000 भी भुगतान के लिए अर्ज़ी दे दी। आरोपी ने स्पेशल नंबर लेने की तो बात स्वीकार ली पर बाकि रकम देने से साफ़ मुकर गया। हालाँकि कोर्ट ने उसे Dh23,000 और Dh5,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है।