अगर आप अपनी गाड़ी सड़क किनारे लावारिस छोड़ने की आदत रखते हैं, तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए! दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों की जब्ती और छोड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपने अपनी जब्त गाड़ी तय समय में नहीं छुड़ाई, तो वो सीधे स्क्रैप कर दी जाएगी या फिर उसकी नीलामी कर दी जाएगी।
क्या है नया नियम?
7 दिन में नोटिस
पहले गाड़ी छोड़ने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता था, लेकिन अब यह समय घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। 7-10 दिन में ही वाहन मालिक को नोटिस भेज दिया जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी गाड़ी 10 दिन में नहीं छुड़ाई गई, तो उसे स्क्रैप या नीलामी के लिए भेज दिया जाएगा।
फीस में बदलाव
- जब्त गाड़ी छुड़ाने के लिए ₹1500 शुल्क देना होगा।
- अगर 7 दिन में गाड़ी नहीं छुड़ाई गई, तो यह शुल्क डबल हो जाएगा।
- 15 दिन बाद भी नहीं छुड़ाने पर शुल्क और बढ़ जाएगा।
वाहन छोड़ने का समय कम
हल्के और मालवाहक वाहनों के लिए अब पहले 90 दिन की जगह सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा। अगर तय समय में वाहन नहीं छुड़ाया गया, तो उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा।

क्यों किया गया यह बदलाव?
दिल्ली में अवैध पार्किंग और लावारिस वाहनों की वजह से सड़क पर जाम की समस्या बढ़ती जा रही थी। इन नए नियमों से सरकार ने इस समस्या को कम करने की कोशिश की है।
गाड़ी स्क्रैप होने से कैसे बचाएं?
- अगर आपकी गाड़ी जब्त हो गई है, तो तुरंत नोटिस का जवाब दें।
- समय पर शुल्क भरकर गाड़ी छुड़ा लें।
- अपनी गाड़ी को कहीं भी अवैध रूप से पार्क न करें।
क्या होगा अगर गाड़ी स्क्रैप हो गई?
अगर आपकी गाड़ी स्क्रैप हो गई या नीलामी में चली गई, तो आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।
इसलिए, अपनी गाड़ी को सावधानीपूर्वक पार्क करें और इन नए नियमों का पालन करें ताकि आप अनावश्यक समस्याओं से बच सकें।




