• About
  • Career
  • Contact
  • Team
  • Policies
  • Privacy Policy
  • Correction Policies
  • Fact-Checking Policy
रविवार, मार्च 15, 2026
GulfHindi
  • Login
  • India
  • UAE
  • Saudi
  • Qatar
  • Kuwait
  • Bahrain
  • Oman
  • Yemen
  • Automotive
  • Finance
  • World
No Result
View All Result
GulfHindi
  • India
  • UAE
  • Saudi
  • Qatar
  • Kuwait
  • Bahrain
  • Oman
  • Yemen
  • Automotive
  • Finance
  • World
GulfHindi
No Result
View All Result
  • India
  • UAE
  • Saudi
  • Kuwait
  • Bahrain
  • Qatar
  • Oman
  • Finance
  • Automotive
  • World
  • Yemen
Home Finance

Kuwait में ऑनलाइन सेलिंग पर नया कानून, बिना लाइसेंस काम किया तो लगेगा 10 हजार दीनार का जुर्माना

Praggya Singh sabal by Praggya Singh sabal
फ़रवरी 25, 2026
in Finance, Kuwait
0
0
SHARES
29
VIEWS

Kuwait में ऑनलाइन सेलिंग पर नया कानून, बिना लाइसेंस काम किया तो लगेगा 10 हजार दीनार का जुर्माना

Praggya Singh sabal · फ़रवरी 25, 2026

कुवैत में ऑनलाइन सामान बेचने वाले लोगों और कंपनियों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने डिक्री-लॉ नंबर 10/2026 जारी किया है, जिसके तहत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। यह नियम उन सभी पर लागू होगा जो वेबसाइट, सोशल मीडिया या किसी भी ऐप के जरिए अपना सामान बेचते हैं। यह कानून आधिकारिक गजट में छपने के छह महीने बाद पूरी तरह से लागू हो जाएगा।

किन लोगों पर लागू होगा यह नया नियम?

Ministry of Commerce and Industry (MOCI) के अनुसार, ई-कॉमर्स वेबसाइटों के अलावा Instagram, TikTok और WhatsApp जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुकान चलाने वालों को भी अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस कानून का मुख्य मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

नए नियम के मुताबिक, खरीदारों को अब 14 दिनों के भीतर सामान वापस करने और पूरा रिफंड लेने का अधिकार होगा। इसके लिए शर्त यह है कि प्रोडक्ट अपनी असली हालत (Original Condition) में होना चाहिए। साथ ही, विज्ञापन देते समय विक्रेताओं को प्रोडक्ट की जानकारी, कीमत और अपना कॉन्टैक्ट नंबर साफ-साफ बताना होगा।


नियम तोड़ने पर कितनी होगी सजा और जुर्माना?

अगर कोई बिना लाइसेंस के ऑनलाइन बिजनेस करता पाया गया या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें घर से चलने वाले छोटे बिजनेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं।

  • उल्लंघन करने वालों पर 1,000 से लेकर 10,000 कुवैती दीनार तक का जुर्माना लग सकता है।
  • जुर्माने के साथ-साथ एक साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।
  • अगर गलती दोबारा दोहराई गई, तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा।
  • सजा के तौर पर ऑनलाइन स्टोर को बंद करने और सामान जब्त करने का आदेश भी दिया जा सकता है।

पेमेंट और डेटा को लेकर क्या है निर्देश?

ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार करने के लिए विक्रेताओं को केवल कुवैत के सेंट्रल बैंक (CBK) द्वारा लाइसेंस प्राप्त सर्विस प्रोवाइडर्स का ही उपयोग करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए ग्राहकों से कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज करना मना है, जब तक कि इसके लिए मंजूरी न ली गई हो।

इसके अलावा, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपने सामान का प्रचार करवाते हैं, उन्हें प्रचार से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट और डेटा को कम से कम पांच साल तक संभाल कर रखना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम कुवैत के ‘विज़न 2035’ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

ShareTweetSendShare
Previous Post

Robot Vacuum का इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान, PS5 कंट्रोलर से लीक हो गया 6700 घरों का वीडियो और नक्शा

Next Post

गया एयरपोर्ट से इस बार नहीं जाएगी हज फ्लाइट, 100 से कम यात्रियों के कारण बड़ा फैसला, अब दिल्ली-कोलकाता से भरेंगे उड़ान

Praggya Singh sabal

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.

Related Posts

Automotive

Oman EV Charging: मस्कट में शुरू हुई फ्री EV चार्जिंग सर्विस, पेट्रोल पंपों पर मशीन नहीं लगाने पर लगेगा 3000 रियाल का जुर्माना

by Nura Basta
मार्च 15, 2026
0

मस्कट नगर पालिका ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को बढ़ावा देने के लिए अपने चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया है। अल खुवैर फ्लैग स्क्वायर, बौशर पार्क और सीब...

Read moreDetails

UAE Govt Action: युद्ध की अफवाह और फर्जी वीडियो फैलाने पर 17 भारतीय गिरफ्तार, दूतावास ने दी चेतावनी

मार्च 15, 2026

Qatar Airways Flight Update: कतर एयरवेज ने दोहा से फिर शुरू की लिमिटेड उड़ानें, भारत आने-जाने वालों के लिए नया नियम

मार्च 15, 2026

Oman Labour Law Update: ओमान सरकार का बड़ा फैसला, कामगारों के 1277 विवाद सुलझाए और कोर्ट फीस की माफ

मार्च 15, 2026
Next Post

गया एयरपोर्ट से इस बार नहीं जाएगी हज फ्लाइट, 100 से कम यात्रियों के कारण बड़ा फैसला, अब दिल्ली-कोलकाता से भरेंगे उड़ान

Facebook Twitter LinkedIn Youtube Whatsapp

Welcome to GulfHindi.com

GulfHindi.com Started in Year 2014 as online community converted into website by year 2019. We are thankful to our reader and their engagement with us. We server general purpose day to day helpful contents in news, finance, automotive and expats related issues or updates inside and outside India.

Gulfhindi.com

About Us.

  • About
  • Career
  • Contact
  • Correction Policies
  • Fact-Checking Policy
  • Privacy Policy
  • Team

Contact Us

GulfHindi, Anand villa 201, DPS more, Priyadarshi Nagar, Patna, Bihar, India 801503
Email: [email protected]
Mobile: 9504756906

© 2025 GulfHindi.com | RR Sanchar Nagar, T6/301, 801105, Danapur, Patna, Bihar | Email: [email protected] | Mob: 9504756906

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • India
  • UAE
  • Saudi
  • Qatar
  • Kuwait
  • Bahrain
  • Oman
  • Yemen
  • Automotive
  • Finance
  • World

© 2025 GulfHindi.com | RR Sanchar Nagar, T6/301, 801105, Danapur, Patna, Bihar | Email: [email protected] | Mob: 9504756906