दिल्ली में Transport Department के द्वारा सभी Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSFs) के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी किए गए इस गाइडलाइन में यह कहा गया है कि ओवरएज वाहन को जब्त करने से पहले कम से कम एक बार उसे वाहन चालक को चेक अवश्य करने दें ताकि वह सुनिश्चित कर सकें कि वाहन में उनका कोई कीमती सामान नहीं छुटा है।
वाहन चालकों ने दर्ज कराई है शिकायत
दरअसल इस मामले में वाहन चालकों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें कहा गया है कि एक बार वाहन जब्त होने के बाद उसे दुबारा चेक करने की इजाजत नहीं दी जाती है जिसके कारण वाहन में ही कीमती सामान या डॉक्यूमेंट रह जाते हैं।
पिछले साल अक्टूबर में उन वाहनों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी जिन्हें उम्र सीमा समाप्त होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग-अलग इलाकों में जांच कर ऐसे वाहनों को जब्त किया जाता है। ओवर एज वाहन को जब्त करने के बाद वाहन चालक को ‘Certificate of deposit’ और ‘Certificate of Vehicle Scrapping’ भी RVSF के द्वारा प्रदान करना होता है।