Ministry of External Affairs (MEA) के द्वारा पासपोर्ट होल्डर्स के लिए नई अपडेट जारी कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट पर जोड़ सकता है और उसके लिए उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी।

मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में होती थी परेशान
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि पहले यात्रियों को मैरिज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में परेशानी होती थी जिसके कारण यात्रा में देरी आदि की समस्या होती थी। कई स्थानों पर शादी के बाद लोगों को पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की पाबंदी नहीं होती है लेकिन यात्रा के समय जब मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो उनका परेशान होना जायज है।
अधिकारियों ने कहा है कि कई लोगों के पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं होता है इसलिए मंत्रालय के द्वारा Joint Photo Declaration को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पर दोनों के द्वारा साइन किया जाता है। इसके बाद बाकी सभी डिटेल को भर सकते हैं। वहीं पासपोर्ट से जीवनसाथी का नाम हटाने के लिए divorce decree आदि प्रस्तुत करना जरूरी है।




