संयुक्त अरब अमीरात से बाहर रहने वाले प्रवासियों को अगर नया वर्क परमिट प्राप्त करना है तो इसके लिए मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि बेहद आसान प्रक्रिया में वर्क परमिट प्राप्त किया जा सकता है।

प्रतिष्ठान और कामगारों की हायरिंग प्रक्रिया हो जाएगी आसान
बताते चलें कि अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि इसकी मदद से देश से बाहर रहने वाले कामगारों की हायरिंग प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस परमिट के लिए केवल नियोक्ता ही आवेदन कर सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ता अपने यूजरनेम और पासवर्ड या फिर डिजिटल आइडेंटिटी की मदद से लॉगिन कर सकते हैं।
मंत्रालय ने यह साफ-साफ कह दिया है कि कामगार की एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की जांच Ministry of Higher Education के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए शुल्क भी लिया जाएगा और रिजल्ट अधिकतम दो सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यह मंत्रालय के द्वारा तय किया जाएगा कि कामगार skilled या unskilled labour category में आयेगा।




