ओमान सरकार ने अपने पहले व्यक्तिगत आयकर कानून के तहत प्रमुख छूटों की घोषणा की है, जो कि 1 जनवरी 2028 से प्रभाव में आएगा। इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में सूचना जारी की गई है।
नए कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय OMR 42,000 (लगभग ₹91 लाख) से अधिक है, उन पर 5% आयकर लगेगा। हालांकि, यह सीमा इतनी अधिक तय की गई है कि टैक्स अथॉरिटी के अनुसार लगभग 99% आबादी इस कर से अप्रभावित रहेगी। यह कानून रॉयल डिक्री संख्या 56/2025 के तहत पारित किया गया है और इसका उद्देश्य है: राजस्व के स्रोतों में विविधता लाना, तेल पर निर्भरता कम करना और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है.
इन 16 आय श्रेणियों को टैक्स से छूट – अनुच्छेद 25 के अंतर्गत
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विदेशों में स्थित राजनयिक और वाणिज्य दूतावास के सदस्यों को आधिकारिक कार्यों से मिलने वाले वेतन—परोपकारिता (Reciprocity) की शर्त पर।
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राजनयिक मिशनों में काम कर रहे ओमानी निवासियों को मिलने वाले आवास भत्ते (स्वयं राजनयिकों को नहीं)।
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रहवास स्थिति बदलने के बाद पहले 18 महीनों में विदेश में अर्जित आय।
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ओमानी कर-निवासियों द्वारा विदेश में प्राप्त वेतन और मजदूरी।
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पेंशन और सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ योजनाओं में योगदान (अनिवार्य या वैकल्पिक), अधिकतम दो योजनाएँ।
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व्यक्तिगत, जीवन साथी, प्रत्यक्ष संबंधियों (पहला दर्जा), और आश्रितों के लिए शैक्षिक खर्च—विनियमन द्वारा निर्धारित सीमाओं में।
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व्यक्तिगत, जीवन साथी, प्रत्यक्ष संबंधियों, और देखरेख में रखे गए भाई-बहनों के लिए चिकित्सा व्यय—नियमों के अनुसार।
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प्राथमिक आवास से प्राप्त आय, बशर्ते वह आवास कम से कम दो वर्षों से कर प्राधिकरण को घोषित हो।
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द्वितीयक आवास की बिक्री से प्राप्त एक‑बारगी आय (लाइफटाइम छूट)।
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मंज़ूरशुदा निकायों को किए गए जकात और चैरिटेबल दान (एंडोमेंट सहित), सकल आय का अधिकतम 5% तक।
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ओमान सरकार द्वारा जारी निवेश प्रमाण-पत्रों (Investment Certificates) से प्राप्त लाभांश तथा बिक्री आय।
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सरकारी बॉन्ड और नोट्स से प्राप्त ब्याज एवं उनकी बिक्री से प्राप्त राशि।
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किसी भी कारण से प्राप्त मुआवज़ा भुगतान, वेतन या मजदूरी मुआवज़ा छोड़कर।
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वारिसी, वसीयत, अनुदान या जीवन साथी/प्रत्येक प्रत्यक्ष संबंधी से प्राप्त उपहारों से आय।
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प्राथमिक आवास के लिए आवासीय ऋण या इस्लामी वित्त पर ब्याज—नियमनित शर्तों के तहत एक‑बारगी लाइफटाइम छूट।
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औद्योगिक संपत्ति अधिकारों (पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन आदि) से प्राप्त आय, पंजीकरण की तारीख से पांच वर्षों तक।




