सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक (Moroor) ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि विदेशी आगंतुक अब अपने अंतरराष्ट्रीय या विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर किंगडम में अधिकतम एक साल तक वाहन चला सकते हैं।
जानिए क्या कहता है नियम
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विदेशी या अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस आगमन की तारीख से एक साल तक वैध रहेगा।
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यदि उस एक साल से पहले लाइसेंस की वैधता खत्म हो जाती है, तो वही तारीख अंतिम मानी जाएगी।
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यानी, जिसकी वैधता पहले खत्म हो—लाइसेंस या एक साल—वहीं तक ड्राइविंग की अनुमति होगी।
कुछ महत्वपूर्ण शर्ते
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लाइसेंस वाहन श्रेणी से मेल खाना चाहिए
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यानी आप जिस तरह की गाड़ी चला रहे हैं (जैसे कार, मोटरसाइकिल, ट्रक), आपका लाइसेंस उसी कैटेगरी का होना चाहिए।
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उदाहरण: अगर आपके पास सिर्फ कार चलाने का लाइसेंस है, तो आप ट्रक या बस नहीं चला सकते।
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लाइसेंस का प्रमाणित अरबी अनुवाद ज़रूरी
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सभी विदेशी ड्राइविंग लाइसेंसों का मान्यता प्राप्त संस्था (accredited body) द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद किया जाना अनिवार्य है।
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यह इसलिए ज़रूरी है ताकि स्थानीय अधिकारी दस्तावेज़ों को सही और स्पष्ट रूप से समझ सकें।
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सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग (Moroor) की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जो लोग GCC (गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल) देशों — जैसे यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर — के निवासी हैं, वे अपने देश का वैध ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करके सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं।
उनके लिए क्या नियम हैं?
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GCC रेजिडेंट्स को अस्थायी सऊदी लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
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वे अपने देश का लाइसेंस उसकी पूरी वैधता अवधि तक सऊदी अरब में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी
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GCC देशों के भीतर जारी अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP), सऊदी अरब या अन्य जीसीसी देशों में क्रॉस-बॉर्डर ड्राइविंग के लिए मान्य नहीं हैं।
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यानी अगर किसी ने UAE में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाया है, तो वह उस परमिट से सऊदी अरब में गाड़ी नहीं चला सकता।
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