जुलाई के अंत से दुबई में एक नया सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून लागू होने जा रहा है, जो रेजीडेंसी वीज़ा, वर्क परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट की प्रक्रिया को अपडेट करेगा। यह बदलाव सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कानून संख्या (5) – 2025 के तहत लाया गया है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य मानकों को एकीकृत करना और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।
यदि आप रेजीडेंसी वीज़ा या नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, या इनका नवीनीकरण कराना चाहते हैं, तो आपको एक मानकीकृत मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होगा। इन परीक्षणों में टीबी (क्षयरोग), एचआईवी जैसे संक्रामक रोगों की जांच शामिल होगी, और ये केवल दुबई हेल्थ अथॉरिटी (DHA) द्वारा अनुमोदित केंद्रों पर ही कराए जा सकेंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अब मेडिकल फिटनेस टेस्ट जरूरी
यही नियम अब ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों पर भी लागू होगा। उन्हें भी यह सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा कि वे वाहन चलाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम और सुरक्षित हैं। ये जांच केवल अधिकृत चिकित्सा केंद्रों में ही की जा सकती हैं, ताकि परिणामों की समानता और विश्वसनीयता बनी रहे।
यह कानून केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस साल अप्रैल में, इसी कानून के तहत रोग नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा से संबंधित नए ढांचे भी पेश किए गए थे। इसका उद्देश्य दुबई में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आगे बढ़ाना है।




