UAE में सोशल मीडिया पर अपमान करने वाली महिला को Dh30,000 का जुर्माना
यूएई में एक महिला को सोशल मीडिया पर दूसरी महिला को अपमानित करने के मामले में 30,000 दिरहम का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला अबू धाबी फैमिली, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने साथ ही प्रतिवादी (अभियुक्ता) को सभी कानूनी खर्चों और संबंधित खर्चों को वहन करने का भी निर्देश दिया है।
मामला तब शुरू हुआ जब वादी (शिकायतकर्ता) ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने उसकी तस्वीरों पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं और एक सोशल नेटवर्किंग ऐप के माध्यम से उसे निजी संदेश भेजे। इस घटना के चलते एक अलग आपराधिक मामला दर्ज हुआ, जिसमें प्रतिवादी को दोषी करार दिया गया।
पीड़िता ने बताया कि प्रतिवादी की हरकतों से उसे भावनात्मक और मानसिक पीड़ा हुई, जिसके चलते उसने नैतिक और भौतिक क्षति के लिए 1,50,000 दिरहम का हर्जाना मांगा। साथ ही, उसने अदालत से अनुरोध किया कि प्रतिवादी से मुकदमे की लागत और वकील की फीस भी वसूल की जाए।





