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UAE में सोशल मीडिया पर अपमान करने वाली महिला को Dh30,000 का जुर्माना

UAE में सोशल मीडिया पर अपमान करने वाली महिला को Dh30,000 का जुर्माना

Vandana Upadhyay by Vandana Upadhyay
जुलाई 19, 2025
in UAE
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UAE में सोशल मीडिया पर अपमान करने वाली महिला को Dh30,000 का जुर्माना

UAE में सोशल मीडिया पर अपमान करने वाली महिला को Dh30,000 का जुर्माना

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UAE में सोशल मीडिया पर अपमान करने वाली महिला को Dh30,000 का जुर्माना

Vandana Upadhyay · जुलाई 19, 2025

यूएई में एक महिला को सोशल मीडिया पर दूसरी महिला को अपमानित करने के मामले में 30,000 दिरहम का मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया है। यह फैसला अबू धाबी फैमिली, सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम्स कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने साथ ही प्रतिवादी (अभियुक्ता) को सभी कानूनी खर्चों और संबंधित खर्चों को वहन करने का भी निर्देश दिया है।

मामला तब शुरू हुआ जब वादी (शिकायतकर्ता) ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी ने उसकी तस्वीरों पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं और एक सोशल नेटवर्किंग ऐप के माध्यम से उसे निजी संदेश भेजे। इस घटना के चलते एक अलग आपराधिक मामला दर्ज हुआ, जिसमें प्रतिवादी को दोषी करार दिया गया।

पीड़िता ने बताया कि प्रतिवादी की हरकतों से उसे भावनात्मक और मानसिक पीड़ा हुई, जिसके चलते उसने नैतिक और भौतिक क्षति के लिए 1,50,000 दिरहम का हर्जाना मांगा। साथ ही, उसने अदालत से अनुरोध किया कि प्रतिवादी से मुकदमे की लागत और वकील की फीस भी वसूल की जाए।


अपने फैसले में, अदालत ने जोर देकर कहा कि तथ्यों का मूल्यांकन करना, साक्ष्यों की जांच करना और यह तय करना कि कोई गलत कार्य हुआ है या नहीं ये सभी न्यायालय की अधिकार सीमा के अंतर्गत आते हैं, जब तक कि निष्कर्ष तर्कसंगत हों और मामले से संबंधित दस्तावेज़ों पर आधारित हों। Emarat Al Youm के अनुसार, अदालत ने पुष्टि की कि आपराधिक मामले की फाइलों से यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने “इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपमानजनक भाषा” का उपयोग किया था।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नैतिक क्षति में व्यक्ति की गरिमा, भावनाओं, प्रतिष्ठा या सम्मान की भावना को पहुंची हानि शामिल होती है। यूएई के सिविल ट्रांजैक्शंस लॉ का हवाला देते हुए अदालत ने कहा जो कोई दूसरे को हानि पहुंचाता है, उसे उस क्षति के लिए मुआवज़ा देना होगा।

इस आधार पर, अदालत ने पीड़िता को नैतिक क्षति के लिए 30,000 दिरहम का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, यह मानते हुए कि प्रतिवादी के कृत्यों से उसे भावनात्मक पीड़ा पहुंची है। हालांकि, अदालत ने भौतिक क्षति के दावे को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि वित्तीय हानि का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

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Vandana Upadhyay

4 वर्ष तक देश के बड़े अखबारी प्रकाशनो में काम करने के उपरांत मैं अब GulfHindi में अपनी सेवा दे रही हूँ। उम्मीद हैं मेरी लेखनी आप सब को खबरों से सही और सटीक रूबरू कराएगी.

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