UAE में डिपोर्टेशन का मतलब होता है किसी विदेशी नागरिक को कानूनी रूप से देश से निकाल देना। ये दो वजहों से हो सकता है, कोर्ट के आदेश से अगर किसी ने अपराध किया हो। या फिर सरकारी फैसले से, जब व्यक्ति को देश की सुरक्षा या समाज के लिए खतरा माना जाये।
डिपोर्टेशन के दो प्रकार
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ज्यूडिशियल (न्यायिक) डिपोर्टेशन:
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कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश होता है।
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जब कोई विदेशी गंभीर अपराध जैसे ड्रग्स, बलात्कार या हिंसा में दोषी पाया जाए।
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कुछ छोटे अपराधों में कोर्ट तय करता है कि डिपोर्ट करना है या नहीं।
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एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) डिपोर्टेशन:
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सरकार या सुरक्षा एजेंसी द्वारा किया जाता है।
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अगर किसी को सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता, या स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाए।
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भले ही वीज़ा वैध हो, फिर भी डिपोर्ट किया जा सकता है।
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डिपोर्टेशन के बाद क्या वापसी संभव है?
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हां, कुछ मामलों में वापसी मुमकिन है, लेकिन इसके लिए सरकारी मंज़ूरी लेनी पड़ती है।
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व्यक्ति को Federal Authority for Identity and Citizenship (ICP) से खास अनुमति लेनी होती है।
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यह अनुमति हर किसी को नहीं मिलती। मामला गंभीरता, पुराने अपराध, और व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है।
कैसे करें आवेदन?
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संबंधित अमीरात के नैचुरलाइजेशन और रेजीडेंसी विभाग में लिखित आवेदन देना होता है।
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आवेदन में देना होगा:
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पहले UAE में रहने का विवरण
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क्यों डिपोर्ट किया गया
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अब क्या बदलाव हुए हैं (जैसे नौकरी मिल गई, सुधार हुआ हो आदि)
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जरूरी दस्तावेज़ (नौकरी का ऑफर लेटर, परिवार से जुड़ी जानकारी, कोर्ट के पेपर्स)
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दुबई में, ये प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है – Public Prosecution की वेबसाइट पर। वहां एक लीगल कमेटी आवेदन की जांच करती है और तय करती है कि वापसी दी जाए या नहीं।
अन्य जरूरी बातें
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काली सूची (Blacklist) में नाम दर्ज होता है। ऐसे लोगों को फिर से वीज़ा नहीं मिलता जब तक नाम न हटे।
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झूठे दस्तावेज़ या फर्जी पहचान से लौटने की कोशिश एक और अपराध मानी जाती है।
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डिपोर्ट खर्च – डिपोर्ट व्यक्ति, उसका स्पॉन्सर, या कभी-कभी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
समाप्ति से पहले मोहलत (Grace Period)
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अगर किसी को देश से निकलने से पहले कुछ जरूरी काम निपटाने हों – जैसे व्यापार बंद करना, परिवार को संभालना – तो सरकार से तीन महीने तक की मोहलत ली जा सकती है।
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इसके लिए गारंटी (बैल) देना होगा और ICP से अनुमति लेनी होगी।




