कुवैत की इंश्योरेंस रेगुलेटरी यूनिट ने अनिवार्य बीमा पॉलिसियों (वाहन बीमा को छोड़कर) से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पॉलिसीधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अल सैयासह अरबी डेली की रिपोर्ट के अनुसार, अब बीमा कंपनियों को सभी अनिवार्य पॉलिसियों में एक डिक्लेरेशन क्लॉज शामिल करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक शर्तों, अपवादों और कवरेज लिमिट्स को अच्छी तरह समझते हैं।
नए नियमों के तहत सभी बीमा दस्तावेजों पर QR कोड भी शामिल करना अनिवार्य होगा। इसके जरिए पॉलिसी से जुड़ा डेटा सुरक्षित रहेगा, रद्दीकरण की जानकारी ट्रैक की जा सकेगी और प्रीमियम व रिफंड की गणना का तरीका स्पष्ट होगा। बीमा रेगुलेटरी यूनिट के प्रमुख मोहम्मद अल ओतैबी ने बताया कि इस कदम से बीमा कंपनियों के बीच कीमतों में होने वाले फर्क को खत्म किया जा सकेगा और धोखाधड़ी की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी।
नए QR कोड सिस्टम को आधिकारिक गजट में प्रकाशन के 180 दिन बाद लागू किया जाएगा, ताकि कंपनियां अपने सिस्टम को अपडेट कर सकें। हालांकि प्रकाशन की तारीख से ही बीमा कंपनियों को पॉलिसी जारी करने के लिए (यूनिफाइड) मानकों का पालन करना होगा।
निर्णय के साथ जुड़े एनेक्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के विकास से जुड़े तकनीकी दिशा-निर्देश, सूचना सुरक्षा आवश्यकताएं और ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के उपाय भी शामिल किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जारी करने की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाएंगे और फर्जीवाड़े को रोकेंगे।
अल ओतैबी ने इसे कुवैत के बीमा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके अनुसार, यह सुधार न केवल पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि बाजार की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देगा।




