क़तर के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिकांश वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शुक्रवार की नमाज़ के दौरान 90 मिनट के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। रविवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित मंत्री स्तरीय निर्णय (नंबर 80/2025), जिसे शेख फ़ैसल बिन थानी बिन फ़ैसल अल थानी ने जारी किया। इसके अनुसार अब व्यवसायों को पहली अज़ान से लेकर नमाज़ पूरी होने तक अपना संचालन रोकना अनिवार्य होगा। यह नियम 18 अगस्त 2025 से लागू होगा।
यह प्रावधान दुकानों, कारखानों और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, लेकिन कई आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। फार्मेसियां, अस्पताल, होटल, बेकरी, पेट्रोल पंप, टेलीकॉम सेवाएं, परिवहन सेवाएं और शिफ्ट सिस्टम के तहत 24 घंटे संचालित होने वाले प्रतिष्ठान इस आदेश से मुक्त रहेंगे। हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और सीमा चौकियों पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि यह कदम जनहित और समाज की भलाई के अनुरूप है। साथ ही संबंधित विभाग को आवश्यकता पड़ने पर छूट प्राप्त गतिविधियों की सूची को और विस्तार देने का अधिकार भी दिया गया



