अगर कोई यूएई निवासी 6 महीने से ज़्यादा समय देश के बाहर रहता है तो उसकी रेसिडेंसी परमिट (वीज़ा) अपने-आप कैंसल हो जाती है। लेकिन अगर कोई बाहर लंबे समय तक रह गया हो जैसे इलाज, पढ़ाई या काम की वजह से, तो वह दुबारा वापस आने के लिए एंट्री परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। यह परमिट ICP (Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security) की मंजूरी से मिलता है।
2023 में ICP ने यह नया परमिट शुरू किया था। इससे उन लोगों को मदद मिलती है जिनका वीज़ा वैलिड है लेकिन वे मजबूरी में 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहे। यह परमिट मिलने के बाद वे फिर से अपनी रेसिडेंसी एक्टिव करके यूएई में प्रवेश कर सकते हैं।
एंट्री परमिट के लिए ज़रूरी शर्तें
-
अप्लिकेशन यूएई के बाहर से करनी होगी।
-
रेसिडेंसी वीज़ा में कम से कम 30 दिन बाकी होने चाहिए।
-
आवेदन केवल 180 दिन पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है।
-
अगर स्पॉन्सर कंपनी है तो आवेदन कंपनी या रेसिडेंट दोनों कर सकते हैं।
-
180 दिन से ज़्यादा बाहर रहने का कारण लिखना ज़रूरी है।
-
हर 30 दिन (या उससे कम) बाहर रहने पर Dh100 का जुर्माना लगता है।
-
अगर अप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाए तो यह जुर्माना वापस मिल सकता है।
-
मंजूरी मिलने के बाद 30 दिन के अंदर यूएई में एंट्री करना ज़रूरी है।
-
यह सुविधा दुबई के रेसिडेंट्स पर लागू नहीं होती।
किन्हें छूट है (Exempted Categories)
कुछ लोग 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहने के बावजूद भी वीज़ा एक्टिव रख सकते हैं, जैसे:
-
गोल्ड, ब्लू और ग्रीन रेसिडेंसी वीज़ा होल्डर।
-
अमीराती नागरिकों की विदेशी पत्नियाँ।
-
घरेलू काम करने वाले (maids/helpers) जो अमीरातियों के साथ इलाज या पढ़ाई के लिए विदेश गए हों।
-
इलाज के लिए भेजे गए रेसिडेंट्स और उनके साथ गए लोग (UAE मेडिकल रिपोर्ट के साथ)।
-
अमीरात के सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार जो ट्रेनिंग/कोर्स/काम के लिए विदेश भेजे गए हों।
-
यूएई के दूतावास/कांसुलेट में काम करने वाले लोग और उनके परिवार।
-
बाहर पढ़ाई कर रहे यूएई रेसिडेंट छात्र।
-
इन्वेस्टर्स जिनके पास वैध वीज़ा है।
-
और कोई भी व्यक्ति जिसे ICP छूट देता है।
एंट्री परमिट कैसे अप्लाई करें
जिनका वीज़ा 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहने की वजह से कैंसल हो गया है, वे ICP स्मार्ट सर्विस वेबसाइट (smartservices.icp.gov.ae), टाइपिंग सेंटर या ICP कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर से आवेदन कर सकते हैं।
(यह सुविधा अबू धाबी, शारजाह, अजमान, रस अल खैमा, उम्म अल क्वैन और फुजैरा के लिए है। दुबई रेसिडेंट्स को GDRFA-Dubai या Amer Centre से संपर्क करना होगा।)
स्टेप्स (ऑनलाइन आवेदन)
-
smartservices.icp.gov.ae पर जाएं।
-
“Public Services” → “residents outside UAE” → “start service” चुनें।
-
नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डालें।
-
Emirates ID, जन्मतिथि, नेशनलिटी जैसी जानकारी भरें।
-
6 महीने से ज़्यादा बाहर रहने का कारण लिखें।
-
पासपोर्ट की डिटेल डालें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
-
एप्लीकेशन चेक करें और फीस भरें।
फीस
-
E-service fee: Dh28
-
ICP fee: Dh22
-
Smart service fee: Dh100
सही और अपडेटेड जानकारी के लिए हमेशा ICP हेल्पलाइन 600522222 पर संपर्क करें।




