भारतीय इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आज, 15 सितंबर, 2025 अंतिम तारीख है,। इनकम टैक्स विभाग ने पुष्टि की कि इस बार कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। अब तक 6 करोड़ से अधिक रिटर्न फाइल हो चुके हैं, लेकिन यदि आप यूएई में रहने वाले NRI हैं और भारत में आय रखते हैं, तो आज की तारीख महत्वपूर्ण है।
मुख्य बातें:
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क्या टैक्स चुकाने के बावजूद फाइल करना जरूरी है?
हाँ। TDS या एडवांस टैक्स भरने से रिटर्न मान्य नहीं होता। केवल फाइल करने के बाद आयकर विभाग इसे मानता है। अगर आपकी आय ₹2,50,000 से अधिक है, तो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। न फाइल करने पर जुर्माना लगता है।
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क्या e-verify जरूरी है?
हाँ। रिटर्न तभी पूरा माना जाता है जब इसे e-verify किया जाए। यह फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर करना होता है। बिना e-verification के रिटर्न अमान्य हो जाता है। -
अगर केवल यूएई में आय है तो क्या फाइल करना होगा?
नहीं। UAE में अर्जित आय भारत में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन फाइल करना जरूरी है यदि आपकी भारत में:-
प्रॉपर्टी का किराया
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NRO खाते से ब्याज
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प्रॉपर्टी, स्टॉक या म्यूचुअल फंड बेचने पर कैपिटल गेन
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डिविडेंड या निवेश पर TDS (रिफंड चाहिए तो)
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अनलिस्टेड शेयर या भारत में डायरेक्टरशिप
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भारत में पर्याप्त समय रहकर ‘रिसिडेंट’ बन गए
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NRIs के लिए टैक्सेबल इनकम क्या है?
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टैक्स फ्री: UAE में वेतन, NRE/FCNR खातों से ब्याज, विदेश से भेजी गई राशि
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टैक्सेबल: भारत में प्रॉपर्टी का किराया, NRO खाते का ब्याज, स्टॉक/गोल्ड/प्रॉपर्टी से लाभ, भारत में व्यवसाय या सर्विस से आय
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टैक्स रेट:
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₹2,50,000–₹5,00,000 → 5%
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₹5,00,000–₹10,00,000 → 20%
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₹10,00,000 से ऊपर → 30%
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कैपिटल गेन: लांग टर्म 10–20%, शॉर्ट टर्म 15–30%
नोट: NRIs ₹2,50,000 छूट कैपिटल गेन पर नहीं ले सकते।
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अगर भारत में कोई आय नहीं हुई?
‘जीरो रिटर्न’ फाइल करें। इसके फायदे:-
IT विभाग में क्लीन रिकॉर्ड
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भारत में लोन लेने में प्रमाण
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लॉस कैरी फॉरवर्ड करना आसान
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भविष्य में भारत लौटने पर आसान प्रक्रिया
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दुबई से कैसे फाइल करें:
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वेबसाइट: incometax.gov.in
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PAN से लॉगिन करें
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‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें
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ITR फॉर्म चुनें (साइट मदद करेगी)
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आय विवरण भरें (कुछ पहले से भरे होते हैं)
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कोई बकाया हो तो भुगतान करें
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प्रीव्यू के बाद सबमिट करें और e-verify करें
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यदि e-verification न हो पाए, तो साइन किया हुआ ITR-V Bengaluru भेजें
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अगर TDS पहले कट चुका है?
फ़ाइल करना जरूरी है। बिना रिटर्न फाइल किए NRIs अक्सर रिफंड नहीं ले पाते।
फास्ट चेकलिस्ट UAE NRIs के लिए:
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क्या भारत में आपकी आय ₹2,50,000 से अधिक है?
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क्या आपने स्टॉक या प्रॉपर्टी बेची?
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क्या TDS रिफंड चाहिए?
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क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है?
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क्या भारत में लोन लेने का इरादा है?
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क्या आपका रेज़िडेंसी स्टेटस स्पष्ट नहीं?
यदि इनमें से किसी का जवाब हाँ है, तो आज ही फाइल करें। समय रात 12 बजे खत्म हो जाएगा।




