सऊदी अरब की Transport General Authority (TGA) ने नए रोड ट्रांसपोर्ट कानून की पुष्टि करते हुए साफ कहा है कि बिना वैध लाइसेंस के यात्री परिवहन करना सख़्त मना है। इसमें यात्रियों को बुलाकर या आवाज़ लगाकर सवारी करने की पेशकश करना (हेलिंग) भी शामिल है।
नए कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अनधिकृत परिवहन गतिविधियों जैसे यात्रियों को रोकना, उन्हें फॉलो करना, यात्री क्षेत्रों में इकट्ठा होना या उन्हें आमंत्रित करने के इरादे से घूमना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में पहली सज़ा 11,000 रियाल तक का जुर्माना और 25 दिन तक वाहन ज़ब्त करने की हो सकती है।
बार-बार उल्लंघन करने पर या बिना लाइसेंस परिवहन करने पर 20,000 रियाल तक का जुर्माना और 60 दिन तक वाहन ज़ब्त किया जा सकता है। इसके अलावा, वाहन को सार्वजनिक नीलामी में बेचा भी जा सकता है और विदेशी उल्लंघनकर्ताओं को देश से निर्वासित (डिपोर्ट) किया जा सकता है।
TGA ने कहा कि ये सख़्त कदम अवैध गतिविधियों को रोकने, यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने, सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने और लाइसेंसधारी ऑपरेटरों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। साथ ही, प्राधिकरण लगातार वर्कशॉप, जागरूकता बैठकों और गाइडलाइन मैनुअल्स के ज़रिए नए कानून और नियमों के अनुपालन के स्तर को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।




