दुबई अपनी स्थिरता, सुरक्षा और उच्च जीवन स्तर के कारण सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक तेजी से लोकप्रिय विकल्प बन गया है। 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रवासी पांच साल का नवीकरणीय रिटायरमेंट वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे लंबे समय तक शहर में रह सकते हैं और यहां की जीवनशैली व सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं। आवेदन जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स (GDRFA) के माध्यम से जमा करना आवश्यक है। आवेदन करने से पहले सेवानिवृत्त लोगों को विशेष पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे आय, बचत, संपत्ति या इनका संयोजन आधार पर आवेदन कर रहे हैं।
पात्रता मानदंड
रिटायरमेंट वीज़ा के लिए योग्य होने हेतु आवेदक को:
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55 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए।
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निम्न में से किसी एक वित्तीय मानदंड को पूरा करना होगा:
विकल्प 1 – नियमित आय
कम से कम Dh180,000 (लगभग US$49,000) वार्षिक, या Dh15,000 (लगभग US$4,100) मासिक आय।
विकल्प 2 – बचत
Dh1 मिलियन (लगभग US$275,000) की राशि 3 साल की फिक्स्ड डिपॉज़िट में।
विकल्प 3 – संपत्ति
Dh1 मिलियन (लगभग US$275,000) मूल्य की अऋणग्रस्त संपत्ति, या आंशिक रूप से चुकाई गई संपत्ति जिसमें कम से कम Dh1 मिलियन तक का भुगतान हो चुका हो।
विकल्प 4 – संयोजन
विकल्प 1 और 2 का संयोजन, जिसमें Dh1 मिलियन फिक्स्ड डिपॉज़िट (3 वर्ष) और Dh500,000 मूल्य की संपत्ति।
नोट: स्थानीय आवेदकों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी पत्र अरबी में अनुवादित हों, जबकि अंतरराष्ट्रीय आवेदकों को बैंक पत्रों का सत्यापन (attestation) कराना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
विकल्प 1 – आय
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आय का प्रमाण: पेंशन प्रदाता का पत्र, पूर्व नियोक्ता का पत्र जो सेवानिवृत्ति आय की पुष्टि करे, या अन्य सहायक दस्तावेज़।
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बैंक स्टेटमेंट: दुबई स्थित बैंक के 6 महीने के स्टेटमेंट, मुहर सहित। इसमें मासिक कम से कम Dh15,000 या वार्षिक Dh180,000 की जमा राशि दिखनी चाहिए।
विकल्प 2 – बचत
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सेवानिवृत्ति का प्रमाण: अंतिम नियोक्ता से सेवा समाप्ति पत्र जिसमें सेवा वर्ष बताए गए हों, या सामाजिक सेवा अथॉरिटी का पत्र।
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बचत का प्रमाण: UAE बैंक से अरबी में मुहरयुक्त पत्र जिसमें Dh1 मिलियन की 3 वर्ष की फिक्स्ड डिपॉज़िट राशि GDRFA को संबोधित कर पुष्टि की गई हो।
विकल्प 3 – संपत्ति
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टाइटल डीड: संपत्ति दुबई में होनी चाहिए और कम से कम Dh1 मिलियन मूल्य की।
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यह आवेदक के नाम पर होनी चाहिए (पति/पत्नी के नहीं)। अगर कंपनी के नाम पर है तो कंपनी पूरी तरह आवेदक की होनी चाहिए।
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साझा स्वामित्व मान्य है, लेकिन संयुक्त मूल्य कम से कम Dh1 मिलियन होना चाहिए।
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संपत्ति पूरी तरह चुकाई हुई होनी चाहिए, या आंशिक भुगतान में कम से कम Dh1 मिलियन चुका हुआ होना चाहिए।
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ऑफ-प्लान (निर्माणाधीन) संपत्तियां मान्य नहीं होंगी।
अतिरिक्त जानकारी:
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कई संपत्तियों को मिलाकर Dh1 मिलियन की शर्त पूरी की जा सकती है।
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DIFC टाइटल डीड वाली संपत्तियों को अभी दुबई लैंड डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं करता, लेकिन GDRFA द्वारा विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में DIFC से संपर्क कर आवेदन प्रबंधित करना होगा।




