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दवा, बीमा और सेवाओं के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

दवा, बीमा और सेवाओं के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Vandana Upadhyay by Vandana Upadhyay
सितम्बर 17, 2025
in Finance, India
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दवा, बीमा और सेवाओं के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

दवा, बीमा और सेवाओं के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

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दवाइयां, फार्मूलेशन्स और मेडिकल डिवाइस बेचने वाली निर्माता और विपणन कंपनियों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) संशोधित करना और संशोधित मूल्य सूची डीलरों और रिटेलर्स को जारी करना अनिवार्य है। जिससे GST 2.0 के तहत रेट कट लागू किए जा सकें। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पिछले स्टॉक्स का रीकॉल, री-लेबलिंग या री-स्टिकरिंग आवश्यक नहीं है, यदि वे 22 सितंबर से पहले बाजार में जारी किए गए थे।

बीमा क्षेत्र के लिए मंत्रालय ने कहा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST छूट दी जाएगी, लेकिन ग्रुप पॉलिसियों पर नहीं। इसके अतिरिक्त, रीइंश्योरेंस सेवाएं GST के दायरे से मुक्त रहेंगी। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा कि बीमा कंपनियां 22 सितंबर से व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर कमीशन और ब्रोकेरेज जैसी इनपुट सेवाओं पर दी गई GST पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर पाएंगी।

वर्तमान में बीमाकर्ता कई इनपुट्स और इनपुट सेवाओं जैसे कमीशन, ब्रोकेरेज और रीइंश्योरेंस पर ITC का लाभ ले रहे हैं। अब इनपुट सेवाओं में से रीइंश्योरेंस सेवाएं GST से मुक्त होंगी, जबकि अन्य इनपुट्स जैसे कमीशन और ब्रोकेरेज का ITC रिवर्स किया जाएगा, क्योंकि आउटपुट सेवाएं छूट प्राप्त होंगी। रीइंश्योरेंस सेवाएं बीमा कंपनियों के लिए बीमा का काम करती हैं, जिससे वे अपने जोखिम का हिस्सा किसी अन्य कंपनी को ट्रांसफर कर सकती हैं और संभावित नुकसान से सुरक्षा पा सकती हैं।


GST काउंसिल ने 3 सितंबर को अपनी 56वीं बैठक में निर्णय लिया था कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम 22 सितंबर से GST से छूट प्राप्त होगा, जबकि वर्तमान में यह दर 18 प्रतिशत है। अन्य सेवाओं जैसे ब्यूटी और फिजिकल वेल-बिइंग सेवाओं पर मंत्रालय ने कहा कि 5 प्रतिशत GST बिना ITC के अनिवार्य है। सेवा प्रदाताओं को इन सेवाओं पर 18 प्रतिशत GST चार्ज करने और ITC लेने का विकल्प नहीं है।

अतिथि सेवाओं के लिए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि जिन होटलों में प्रति यूनिट प्रति दिन 7,500 रुपये या उससे कम का आवास प्रदान किया जाता है, वे इन यूनिट्स पर ITC का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि GST दर 5 प्रतिशत बिना ITC अनिवार्य है। ऐसे यूनिट्स के लिए 18 प्रतिशत GST के विकल्प की अनुमति नहीं है।

स्थानीय डिलीवरी सेवाओं पर 18 प्रतिशत GST लगेगा। यदि सेवा प्रदाता पंजीकृत है तो भुगतान उसकी जिम्मेदारी होगी और यदि सेवा प्रदाता पंजीकृत नहीं है तो ECO (इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर) जिम्मेदार होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Zomato, Swiggy और क्विक कॉमर्स कंपनियां जैसे Blinkit, Zepto, 22 सितंबर से डिलीवरी शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लागू होगा। पहले, इन प्लेटफॉर्म्स का कहना था कि वे केवल डिलीवरी शुल्क एकत्र करते हैं और इसे अपने राजस्व का हिस्सा नहीं मानते, इसलिए उन्हें GST नहीं देना चाहिए।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार द्वारा जारी FAQs संक्रमण को कम से कम विघटन और भविष्य के विवादों के साथ आसान बनाएगी। राहुल शेखर, पार्टनर – इंडायरेक्ट टैक्स, Nangia Andersen LLP ने कहा, “FAQs अक्सर आने वाली समस्याओं को संबोधित करते हैं, जैसे मौजूदा दवा स्टॉक के लिए MRP संशोधन, जहां छूट या रियायती दर लागू होती है वहां ITC का प्रबंधन, और कुछ अन्य बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं।”

होटल, ब्यूटी और फिजिकल वेल-बिइंग सेवाओं के लिए शेखर ने कहा कि सेवा प्रदाता उच्च दर के साथ ITC चुन नहीं सकते। “सरकार चाहती है कि अंतिम ग्राहक इन बदलावों से अधिकतम लाभ उठाए, इसलिए इन उद्योगों के लिए दोहरी दर संरचना की अनुमति नहीं दी गई है।”

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Vandana Upadhyay

4 वर्ष तक देश के बड़े अखबारी प्रकाशनो में काम करने के उपरांत मैं अब GulfHindi में अपनी सेवा दे रही हूँ। उम्मीद हैं मेरी लेखनी आप सब को खबरों से सही और सटीक रूबरू कराएगी.

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