हाल ही में यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने एक नया कानून जारी किया है। इस नए कानून कानून संख्या (14) वर्ष 2025 के आधार पर ये दुबई में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ऑफिसों के कामकाज को नियंत्रित करेगा।
छह महीने के भीतर लागू होगा नया कानून
नए कानून का उद्देश्य उद्देश्य दुबई के इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेक्टर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित करना, सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना और दुनिया भर की बड़ी आईटी कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। आपको बता दें कि यह नया कानून दुबई में छह महीने के भीतर लागू हो जाएगा। इसे दुबई के आधिकारिक गजट में प्रकाशित किया जायेगा।
हर इंजीनियरिंग कंपनी को लाइसेंस और पंजीकरण कराना होगा
इस कानून के अनुसार, बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंजीनियर कंपनी कंसल्टेंसी का काम नहीं कर सकती। इसमें आर्किटेक्चर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, केमिकल, कोस्टल और जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग जैसी सभी शाखाएं शामिल हैं।
हर इंजीनियर कंपनी को दुबई नगरपालिका (Dubai Municipality) से लाइसेंस और पंजीकरण कराना होगा। इसमें उनके काम की सीमा, वर्गीकरण और कर्मचारियों की जानकारी दी जाएगी। सबसे खास बात तो यह है कि बिना पंजीकरण वाले इंजीनियरों को नियुक्त करना या बिना लाइसेंस के किसी कंपनी के साथ काम करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
“Invest in Dubai” प्लेटफॉर्म से जुड़ा
इसके लिए दुबई नगरपालिका एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी बनाएगी, जो “Invest in Dubai” प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा। इस सिस्टम के द्वारा रजिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन, और इंजीनियरों की योग्यता जांच जैसी सभी प्रक्रियायें ऑनलाइन होंगी। नए कानून के तहत एक स्थायी समिति बनाई जाएगी जो दुबई में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी गतिविधियों के विकास और नियमों की निगरानी करेगी।
इंजीनियर कंपनियों को अलग-अलग श्रेणी में बांटा जायेगा
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स्थानीय कंपनियां,
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यूएई की अन्य अमीरातों से जुड़ी शाखाएं,
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विदेशी कंपनियों की शाखाएं जिनके पास कम से कम 10 साल का अनुभव है,
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और स्थानीय व विदेशी कंपनियों के संयुक्त उपक्रम (joint ventures)।
नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना
इस कानून के अनुसार, नियमों का पालन न करने पर AED 100,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार कानून का उल्लंघन करने पर ऑफिस को एक साल तक सस्पेंड, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द, या फिर उस कंपनी का उसका लाइसेंस रोक भी दिया जा सकता है। जो कंपनियां पहले से काम कर रही हैं, उन्हें नया कानून लागू होने के एक साल के भीतर अपने दस्तावेज़ और स्थिति नियमित करनी होगी। यह नया कानून 1994 के पुराने कानून (Local Order No. 89) को रद्द करता है। जब तक नए नियम नहीं बनते, पुराने नियम तब तक लागू रहेंगे बशर्ते वे नए कानून से टकराव में न हों।




