सऊदी अरब ने घरेलू कामगारों (Domestic Workers) की सुरक्षा के लिए नया सख़्त कानून लागू किया है। अब नियोक्ता (Sponsor/Employer) किसी भी घरेलू कर्मचारी से भर्ती, वीज़ा, इकामे, काम बदलने या ट्रांसफ़र से जुड़ी कोई भी फीस नहीं मांग सकेंगे।
यदि कोई नियोक्ता ऐसा करता है, तो उस पर हर उल्लंघन के लिए 20,000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा, और तीन साल तक घरेलू कामगार रखने पर रोक लग सकती है। दोबारा गलती करने वालों पर स्थायी प्रतिबंध (Permanent Ban) भी लगाया जा सकेगा।
📌 कौन-सी फीस पूरी तरह प्रतिबंधित है — ताकि घरेलू कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ न डाला जाए
नया नियम साफ कहता है कि नियोक्ता कर्मचारी से किसी प्रकार की कटौती या मांग नहीं कर सकता, जैसे:
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भर्ती (Recruitment Fee)
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वर्क परमिट की लागत
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इकामे का नवीनीकरण (Iqama Renewal)
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पेशा बदलने की फीस (Change of Profession)
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ट्रांसफर की फीस (Service Transfer)
इन सभी खर्चों की पूरी ज़िम्मेदारी नियोक्ता की होगी, कर्मचारी की नहीं।

🛑 यदि नियोक्ता नियम तोड़े — तो क्या कार्रवाई होगी?
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SR 20,000 तक जुर्माना (प्रति उल्लंघन)
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3 साल तक घरेलू कामगार रखने पर बैन
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बार-बार गलती पर पूरी जिंदगी का प्रतिबंध (Permanent Ban)
✅ नियोक्ता की ज़िम्मेदारियाँ — सऊदी सरकार अब हर कार्य को पारदर्शी बनाना चाहती है
नवे नियमों के तहत नियोक्ता को:
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आधिकारिक सरकारी अनुमोदित (Approved) कॉन्ट्रैक्ट देना होगा
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रहने की जगह और भोजन या उसके लिए भत्ता देना होगा
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समय पर वेतन देना अनिवार्य
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पासपोर्ट और इकामे कर्मचारी के पास ही रहने देना (ज़ब्त नहीं करना)
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चिकित्सा सुविधा और बीमा देना
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परिवार से संपर्क का अधिकार देना
👩🦳 घरेलू कामगारों को मिलने वाले अधिकार — ताकि उनका सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके
कर्मचारियों को अब स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं:
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रोज़ कम से कम 8 घंटे आराम
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साप्ताहिक छुट्टी (साप्ताहिक ऑफ़)
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वार्षिक भुगतान अवकाश
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मेडिकल लीव
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एंड-ऑफ-सर्विस बेनिफिट्स
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किसी भी प्रकार की ग़लत कटौती से पूर्ण सुरक्षा
यह नियम नैनी, ड्राइवर, कुक, नर्स, किसान सहायक, गार्ड, हाउस मैनेजर सहित कई घरेलू पेशों पर लागू होगा।
🏛️ कानून कैसे लागू होगा — निगरानी और सज़ा दोनों HRSD के हाथ में
यह नियम सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय (HRSD) द्वारा लागू किया जाएगा।
शिकायत मिलते ही जांच, जुर्माना और प्रतिबंध तेजी से और सार्वजनिक रूप से लागू किए जाएंगे, ताकि डर और पारदर्शिता दोनों बने रहें।




