यूएई ने श्रमिकों के लिए रहने की जगहों में भीड़भाड़ पर रोक लगाने और मानक आवास सुनिश्चित करने के लिए श्रम आवास नियमों और निरीक्षण अभियान को और कड़ा कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को हर कामगार के लिए न्यूनतम जगह, बेहतर सुविधाएँ और आधिकारिक सिस्टम में आवास पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया है, जबकि उल्लंघन पर भारी जुर्माने और सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
नए नियम और न्यूनतम जगह
यूएई की आधिकारिक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार, जिन प्रतिष्ठानों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं और जिनका मासिक वेतन 1,500 दिरहम या उससे कम है, उन्हें अपने श्रमिकों के लिए श्रम आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है। हर श्रमिक को सोने के कमरे में कम-से-कम 3 वर्ग मीटर की व्यक्तिगत जगह, अपना अलग बिस्तर, अच्छी रोशनी, वेंटिलेशन और एयर-कंडीशनिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी, ताकि भीड़भाड़ और स्वास्थ्य जोखिमों को रोका जा सके।

दुबई और अन्य अमीरात में जारी अद्यतन गाइडलाइनों में साझा कमरों के लिए स्पष्ट सीमा तय की गई है, जिनके अनुसार एक कमरे में निश्चित संख्या से अधिक श्रमिकों को रखने की अनुमति नहीं होगी और अवैध पार्टिशन लगाकर अतिरिक्त लोगों को ठूंसने की प्रथा पर सख्त रोक रहेगी। स्थानीय नगरपालिकाओं के भवन कोड के तहत सामान्य अपार्टमेंट व साझा आवास में प्रति व्यक्ति न्यूनतम 5 वर्ग मीटर रहने की जगह का सिद्धांत भीड़भाड़ पर कार्रवाई की कानूनी आधार रेखा तय करता है।
निरीक्षण, पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
मानव संसाधन एवं एमिराताइज़ेशन मंत्रालय (MOHRE) ने ‘लेबर अकोमोडेशन सिस्टम’ नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सभी बड़ी कंपनियों के श्रम आवासों को पंजीकृत करना ज़रूरी किया है। कंपनियों को आवास की लोकेशन, क्षमता, सुविधाएँ और वहाँ रहने वाले श्रमिकों की जानकारी सिस्टम में दर्ज करनी होती है, ताकि निरीक्षण के दौरान वास्तविक स्थिति का मिलान किया जा सके।
मंत्रालय और स्थानीय प्राधिकरण नियमित निरीक्षणों के जरिए भीड़भाड़, अवैध पार्टिशन, खराब वेंटिलेशन, स्वच्छता की कमी और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पहचान कर रहे हैं। नियमों के उल्लंघन पर पहले चेतावनी दी जाती है और सुधार के लिए दो सप्ताह से एक महीने तक की मोहलत के बाद भी अनुपालन न होने पर प्रशासनिक जुर्माने, सुविधा मालिकों की पूछताछ और कुछ मामलों में लाइसेंस संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।
भीड़भाड़ के ख़िलाफ़ विशेष मुहिम
अबू धाबी में नगरपालिकाएँ “योर होम, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी” जैसी मुहिम के तहत रिहायशी क्षेत्रों में अनियंत्रित भीड़भाड़, अवैध सब-लीजिंग और डिज़ाइन क्षमता से अधिक लोगों के रहने पर सख्ती से नकेल कस रही हैं। अभियान के दौरान चल रही जागरूकता ड्राइव में निवासियों और मकान मालिकों को बताया जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ से आग लगने का जोखिम, स्वास्थ्य समस्याएँ और पड़ोस में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है तथा भारी जुर्माना—कुछ मामलों में 10 लाख दिरहम तक—लग सकता है।
दुबई में भी अवैध पार्टिशन वाले “जेर्री-रिग्ड” अपार्टमेंट्स और अत्यधिक साझा आवासों पर कार्रवाई तेज़ हुई है, खासकर हाल के अग्निकांडों के बाद जहाँ एक फ्लैट में औसतन सात–आठ लोगों तक के रहने की स्थिति सामने आई थी। अधिकारियों ने साफ किया है कि साझा आवास की अनुमति कानूनी सीमाओं और पंजीकृत अनुबंधों के भीतर ही होगी; बिना पंजीकरण या छिपे हुए किरायों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्रमिक कल्याण और नियोक्ताओं की ज़िम्मेदारी
यूएई सरकार का कहना है कि श्रमिकों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना अब केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि व्यापक श्रमिक कल्याण नीति का केंद्रीय हिस्सा है। स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के तहत लेबर कैंपों में धुआँ-सूचक (स्मोक डिटेक्टर), अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास योजनाएँ, साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, लॉन्ड्री और मनोरंजन स्थान जैसे बुनियादी प्रावधान अनिवार्य बनाए गए हैं।
अधिकारियों ने कंपनियों से अपील की है कि वे कम आय वाले श्रमिकों के लिए स्वीकृत लेबर अकोमोडेशन में ही ठहराव की व्यवस्था करें





