Baggage Rules 2026: विदेश से लौटने वालों के लिए खुशखबरी, अब इतना सोना ला सकेंगे बिना कस्टम ड्यूटी
भारत सरकार ने विदेश से लौटने वाले भारतीयों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने नए बैगेज रूल्स 2026 जारी कर दिए हैं। ये नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। अब एयरपोर्ट पर ज्वैलरी और सामान को लेकर होने वाली परेशानी कम होगी क्योंकि सरकार ने नियमों को आसान बना दिया है और लिमिट भी बढ़ा दी है।
कितना सोना ला सकते हैं अपने साथ?
नए नियमों के मुताबिक ज्वैलरी लाने के नियम अब मुख्य रूप से वजन पर आधारित होंगे। इसका फायदा उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं।
- महिला यात्री: अपने साथ 40 ग्राम तक सोने की ज्वैलरी बिना किसी टैक्स के ला सकती हैं।
- पुरुष यात्री: इनके लिए यह सीमा 20 ग्राम रखी गई है।
- नियम में बदलाव: पहले के नियमों में वजन के साथ-साथ कीमत की भी सीमा होती थी, लेकिन 2026 के नियमों में वजन (40 ग्राम/20 ग्राम) को प्राथमिकता दी गई है ताकि एयरपोर्ट पर क्लीयरेंस जल्दी हो सके।
- ध्यान रहे कि ज्वैलरी का मतलब सिर्फ पहनने वाले गहनों से है। इसमें सोने के बिस्कुट या सिक्के शामिल नहीं हैं।
शॉपिंग और सामान पर कितनी मिलेगी छूट?
सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि अपने साथ लाए जाने वाले अन्य सामानों (General Allowance) की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो विदेश से गिफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं।
- अब भारतीय निवासी और टूरिस्ट 75,000 रुपये तक का सामान बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं। पहले यह लिमिट 50,000 रुपये थी।
- विदेशी पर्यटकों के लिए यह छूट 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।
- अगर आप लिमिट से ज्यादा सामान लाते हैं, तो अब आपको कम टैक्स देना होगा। ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
नए और पुराने नियमों में क्या बदला
यात्रियों की सुविधा के लिए अब सारे डिक्लेरेशन ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अगर आपके पास ड्यूटी भरने वाला कोई सामान है, तो आपको ‘अतिथि ऐप’ (Atithi app) या ICEGATE पोर्टल के जरिए जानकारी देनी होगी।
| कैटेगरी | पुराना नियम (2016) | नया नियम (2026) |
|---|---|---|
| सामान्य छूट (General Allowance) | ₹50,000 | ₹75,000 |
| महिला ज्वैलरी | 40 ग्राम (वैल्यू कैप के साथ) | 40 ग्राम (वजन आधारित) |
| पुरुष ज्वैलरी | 20 ग्राम (वैल्यू कैप के साथ) | 20 ग्राम (वजन आधारित) |
| एक्स्ट्रा सामान पर ड्यूटी | लगभग 35-38% | 10% |




