ओमान में रमजान के दौरान अगर दिन में खाया खाना तो होगी जेल, 19 फरवरी से कड़ा नियम लागू
ओमान में 19 फरवरी 2026 से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इसके साथ ही देश में सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार को लेकर कड़े नियम लागू होने वाले हैं। ओमान के कानून के मुताबिक रमजान के दौरान दिन के समय सार्वजनिक जगह पर खाना, पीना या धूम्रपान करना पूरी तरह मना है। यह नियम केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि वहां रहने वाले सभी निवासियों और पर्यटकों पर भी समान रूप से लागू होता है।
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कानून तोड़ने पर क्या होगी सजा?
ओमान दंड संहिता के अनुच्छेद 277 के तहत रमजान के दौरान दिन में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने या पीने पर सख्त सजा का प्रावधान है। इसमें पानी पीना भी शामिल है। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 दिन और अधिकतम 3 महीने तक की जेल हो सकती है। यह कानून 15 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। पर्यटकों को भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
काम के घंटों में बदलाव और जरूरी बातें
रमजान के महीने में ऑफिस की टाइमिंग भी बदल दी गई है। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम का समय दिन में अधिकतम 6 घंटे तय किया गया है। गैर-मुस्लिम लोगों को सलाह दी गई है कि वे खाने-पीने के लिए बंद कमरों या निर्धारित जगहों का ही इस्तेमाल करें। सार्वजनिक रूप से कार के अंदर धूम्रपान करना भी उल्लंघन माना जाएगा।




