UAE में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, छुट्टी के दिन काम कराने पर कंपनी को देने होंगे पैसे
UAE में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कई भारतीयों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या एनुअल लीव (Annual Leave) के दौरान कंपनी उनसे काम करवा सकती है। खलीज टाइम्स की ताजा लीगल अपडेट के अनुसार, UAE लेबर लॉ में इसको लेकर नियम काफी स्पष्ट हैं। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो काम की जरूरत को देखते हुए छुट्टी की तारीखें तय कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कानून में दी गई कुछ शर्तें माननी होंगी।
क्या कंपनी छुट्टी की तारीख खुद तय कर सकती है?
UAE के Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के आर्टिकल 29(4) के मुताबिक, एम्प्लॉयर के पास यह अधिकार है कि वह ‘काम की जरूरतों’ (Work Requirements) के हिसाब से कर्मचारी की एनुअल लीव की तारीख तय करे। कंपनी चाहे तो कर्मचारियों की छुट्टियां रोटेट कर सकती है ताकि ऑफिस का काम न रुके।
हालांकि, कानून यह भी सख्ती से कहता है कि एम्प्लॉयर को कर्मचारी को उसकी छुट्टी की तारीखों के बारे में कम से कम एक महीने पहले बताना जरूरी है। कानूनी एक्सपर्ट आशीष मेहता के अनुसार, अगर काम की वजह से छुट्टी टालनी पड़े, तो यह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की आपसी सहमति से होना चाहिए।
छुट्टी के दौरान काम करने पर क्या मिलेगा?
अगर किसी कर्मचारी को उसकी तयशुदा एनुअल लीव के दौरान काम पर बुलाया जाता है या काम करना पड़ता है, तो कानून एम्प्लॉई को नुकसान से बचाता है। ऐसी स्थिति में कंपनी को नीचे दिए गए नियमों का पालन करना होगा:
- छुट्टी आगे जुड़ेगी: जिन छुट्टी के दिनों में कर्मचारी ने काम किया है, उन दिनों को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड (Carry Forward) किया जाना चाहिए।
- नकद भुगतान (Cash Payout): या फिर कंपनी को उन काम किए गए दिनों के लिए कर्मचारी को बेसिक सैलरी के साथ-साथ लीव अलाउंस (Leave Allowance) का भी भुगतान करना होगा।
छुट्टियों से जुड़े ये नियम जानना भी है जरूरी
MoHRE की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार, कर्मचारी अपनी कुल एनुअल लीव का 50% हिस्सा अगले साल के लिए बचाकर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच आपसी समझौता होना चाहिए।
इसके अलावा, कोई भी एम्प्लॉयर किसी कर्मचारी को उसकी जमा हुई छुट्टियों का इस्तेमाल करने से दो साल से ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता। प्रवासियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी एनुअल लीव के दौरान किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करना पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने पर बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है।




