Kuwait Iftar Rules: कुवैत ने मस्जिद के बाहर इफ्तार बांटने पर लगाई रोक, सुरक्षा कारणों से लिया फैसला
कुवैत में रह रहे भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। कुवैत के Ministry of Social Affairs ने 1 मार्च 2026 से मस्जिदों के बाहर इफ्तार का खाना बांटने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला मौजूदा क्षेत्रीय हालात और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया है। अधिकारियों का कहना है कि भीड़-भाड़ को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। यह आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा।
इफ्तार और नमाज़ के लिए क्या हैं नए नियम?
नए आदेश के मुताबिक, अब मस्जिद के बाहर या आंगन में इफ्तार की दावतें नहीं की जा सकेंगी। हालांकि, मस्जिद के अंदर निर्धारित जगहों पर इफ्तार करने की छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। खाना अज़ान से केवल 30 मिनट पहले लगाया जा सकेगा और इफ्तार खत्म होते ही जगह साफ करनी होगी। इसके अलावा, मस्जिद परिसर के अंदर इफ्तार के टेंट लगाने पर Awqaf मंत्रालय ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है।
सुरक्षा के मद्देनजर एक और बड़ा फैसला लेते हुए देशभर में Taraweeh की नमाज़ को फिलहाल के लिए एहतियात के तौर पर रोक दिया गया है। साथ ही, नमाज़ और तरावीह के दौरान बाहरी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया गया है, ताकि आसपास के इलाकों में शांति बनी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था न हो।
डोनेशन और टेंट लगाने की प्रक्रिया
दान-पुण्य को लेकर भी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब मस्जिदों के अंदर नकद या K-Net मशीनों के जरिए चंदा इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा। जो लोग दान करना चाहते हैं, उन्हें अधिकृत चैरिटेबल सोसाइटियों की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डोनेशन देना होगा। यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
अगर कोई व्यक्ति मस्जिद के अलावा किसी सार्वजनिक जगह पर रमजान का टेंट लगाना चाहता है, तो उसे म्युनिसिपैलिटी से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए 500 KWD फीस और 500 KWD रिफंडेबल डिपॉजिट जमा करना होगा। टेंट में आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और वहां पक्का निर्माण या किचन बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।




