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Home Expats Help

Kuwait New Law: कुवैत में काम करने वालों के लिए नया नियम, बिना एग्जिट परमिट नहीं छोड़ पाएंगे देश

Praggya Singh sabal by Praggya Singh sabal
मार्च 10, 2026
in Expats Help, Kuwait
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Kuwait New Law: कुवैत में काम करने वालों के लिए नया नियम, बिना एग्जिट परमिट नहीं छोड़ पाएंगे देश

Praggya Singh sabal · मार्च 10, 2026

कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक जरूरी खबर है. सरकार ने एग्जिट परमिट (Exit Permit) को लेकर नए नियम पूरी तरह से लागू कर दिए हैं. अब प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोग बिना अपने स्पॉन्सर या कंपनी की मंजूरी के कुवैत से बाहर नहीं जा सकेंगे. यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से ही लागू है और अब एयरपोर्ट पर बिना इलेक्ट्रॉनिक परमिट के किसी को भी देश छोड़ने की इजाजत नहीं मिल रही है.

एग्जिट परमिट कैसे मिलेगा और इसके क्या नियम हैं

यह नियम मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर (Article 18) और पब्लिक सेक्टर (Article 17) के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है. इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर वालों पर आश्रित (Article 22) लोगों को भी परमिट लेना होगा. परमिट से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • परमिट के लिए कर्मचारी Sahel ऐप या Ashal पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.
  • कंपनी या स्पॉन्सर भी इन्ही पोर्टल्स के माध्यम से परमिट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं.
  • हाल ही में 15 जनवरी 2026 को सरकार ने मल्टीपल-ट्रिप (Multiple-Trip) परमिट भी शुरू किया है, जिससे बार-बार सफर करने वालों को आसानी होगी.
  • डिजिटल सेवा के तहत यह इलेक्ट्रॉनिक परमिट पूरी तरह से मुफ्त है.

अगर स्पॉन्सर परमिट देने से मना करे तो क्या होगा

कई बार ऐसा होता है कि कंपनी या कफील बिना किसी वजह के एग्जिट परमिट देने से मना कर देते हैं. सरकार ने साफ किया है कि इस परमिट का इस्तेमाल कर्मचारियों को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कंपनी बिना किसी कानूनी या आर्थिक कारण के परमिट रोकती है, तो कर्मचारी PAM के लेबर रिलेशन डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए खास टीम बनाई गई है जो मामले को तुरंत देखती है.


इसके अलावा 8 मार्च 2026 से सरकार ने एक नया सिस्टम भी शुरू किया है. अगर कोई कंपनी किसी वर्कर को सिस्टम में ‘गायब’ (absent) दिखाती है, तो वर्कर को Ashal ऐप पर तुरंत एक मैसेज मिलेगा. इसके बाद वर्कर के पास 60 दिन का समय होगा कि वह इस रिपोर्ट के खिलाफ विभाग में शिकायत कर सके.

वीजा एक्सटेंशन और एयरपोर्ट के नए नियम

कुवैत के गृह मंत्रालय (MOI) ने मार्च 2026 में प्रवासियों को कुछ राहत भी दी है. विजिट वीजा वालों को अपने आप एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया है. इसके साथ ही जो लोग कुवैत के बाहर हैं, उन्हें 3 महीने का एब्सेंस परमिट बिना किसी फाइन के दिया गया है. वहीं 9 मार्च 2026 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट और सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है. बिना वैलिड ई-एग्जिट परमिट (eEP) के किसी को भी फ्लाइट में बैठने की अनुमति नहीं है.

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Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.

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