Bahrain New Law: बहरीन के राजा ने पास किया नया कानून, GCC देशों में काम करने वालों को मिलेगी बेरोजगारी बीमा
बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने 10 मार्च 2026 को एक नया कानून (Law No. 11 of 2026) पास किया है। यह कानून गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में काम करने वाले नागरिकों के बीमा और सुरक्षा से जुड़ा है। कुवैत न्यूज़ एजेंसी (KUNA) की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए नियम के तहत अब बहरीन के नागरिक जो सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और ओमान में काम कर रहे हैं, उन्हें भी नौकरी छूटने पर बेरोजगारी बीमा का फायदा मिलेगा।
नया नियम क्या है और कितना कटेगा पैसा?
इस नए कानून के लागू होने के बाद अब क्रॉस-बॉर्डर बेरोजगारी बीमा (unemployment insurance) सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया है। नया सिस्टम कुछ इस तरह काम करेगा:
- दूसरे GCC देशों में नौकरी कर रहे कर्मचारियों की सैलरी से 1% हिस्सा काटा जाएगा।
- जिस कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस कंपनी (Employer) को भी अपनी तरफ से बराबर 1% पैसा जमा करना होगा।
- यह कुल रकम बहरीन के बेरोजगारी बीमा खाते में सीधा ट्रांसफर की जाएगी।
- GCC देशों की कंपनियों को इस नए नियम के हिसाब से अपना पेरोल अपडेट करना होगा।
इस कानून का आम लोगों पर क्या असर होगा?
इस कानून का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई नागरिक गल्फ देश में नौकरी कर रहा है और किसी कारण से उसकी नौकरी चली जाती है, तो उसे तुरंत आर्थिक मदद मिलेगी। बहरीन की सोशल इंश्योरेंस ऑर्गनाइजेशन (SIO) की सीईओ सहर अल मन्नाई ने कहा कि यह कदम गल्फ देशों में काम करने वालों के सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
यह कानून ऑफिशियल गजट में छपने के अगले दिन से पूरी तरह लागू हो जाएगा। अब GCC देशों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी वही सुरक्षा मिलेगी जो बहरीन में काम करने वालों को मिलती है। इससे विदेश में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर कम होगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।




