Dubai New Law: दुबई में सरकारी काम अब प्राइवेट कंपनियां करेंगी, शेख मोहम्मद ने जारी किया नया कानून
दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने सरकारी सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए एक नया कानून जारी किया है। 12 मार्च 2026 को जारी इस Law No. (5) के तहत अब प्राइवेट कंपनियां भी सरकार की तरफ से लोगों को सेवाएं दे सकेंगी। इस नए नियम का मकसद लोगों को जल्दी और बेहतर सरकारी सुविधाएं देना है। इससे आम जनता और दुबई में काम करने वाले प्रवासियों को सरकारी दफ्तरों के काम कराने में काफी आसानी होगी।
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नए कानून से आम आदमी को क्या फायदा होगा?
इस कानून के लागू होने से सरकारी काम में प्राइवेट कंपनियों की मदद ली जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों को अब अपना काम कराने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनियों के बीच काम को लेकर प्रतियोगिता होगी, जिससे काम की लागत कम होगी और क्वालिटी में सुधार आएगा। सरकारी सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी।
कानून के मुख्य नियम और शर्तें क्या हैं?
नियम के अनुसार कोई भी सरकारी विभाग एक ही काम के लिए कई Contractor कंपनियों को ठेका दे सकता है। किसी भी कंपनी को एकाधिकार नहीं दिया जाएगा, जिससे बाजार में निष्पक्ष प्रतियोगिता बनी रहे। ठेके में काम का समय, काम का स्तर और सरकारी डाटा की सुरक्षा के कड़े नियम शामिल होंगे। अगर कंपनी के किसी कर्मचारी को न्यायिक अधिकार दिए जाते हैं, तो वह सरकारी नियमों के बाहर जाकर किसी नागरिक या प्रवासी पर कोई फाइन नहीं लगा सकता है।
रोजगार और अर्थव्यवस्था पर असर
दुबई सरकार के Department of Finance की देखरेख में यह पूरी व्यवस्था काम करेगी। इस कदम से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच साझेदारी मजबूत होगी। इसके अलावा इस कानून का एक बड़ा लक्ष्य यूएई के नागरिकों और प्रोफेशनल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में नई नौकरियां पैदा करना है। यह कानून दुबई को और ज्यादा आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो हाउसिंग और बिल्डिंग से जुड़े हालिया कानूनों के ठीक बाद लाया गया है।





