Saudi Arabia Visa Rules: सऊदी अरब का बड़ा फैसला, वीज़ा खत्म होने पर भी बिना जुर्माना घर लौट सकेंगे लोग, 18 अप्रैल तक मिली बड़ी राहत.
सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने उन यात्रियों और जायरीन के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर दी है जिनका वीज़ा खत्म हो चुका है। क्षेत्र में उड़ानों और यात्रा में आई दिक्कतों की वजह से जो लोग सऊदी में फंस गए थे, वे अब बिना किसी जुर्माने या वीज़ा एक्सटेंशन की फीस दिए अपने वतन वापस लौट सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि यह नियम उन सभी पर लागू होगा जिनका वीज़ा 8 रमज़ान यानी 25 फरवरी 2026 को खत्म हो गया था। इससे हज़ारों भारतीयों और अन्य प्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
किन्हें मिलेगी यह छूट और क्या हैं इसके नियम?
सऊदी सरकार के इस आदेश के तहत विभिन्न प्रकार के वीज़ा धारकों को शामिल किया गया है। अगर आपके पास नीचे दिए गए वीज़ा में से कोई भी था और वह 25 फरवरी 2026 तक खत्म हो गया था, तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं:
- वीज़ा के प्रकार: इसमें उमराह, विज़िट, ट्रांज़िट और फाइनल एग्जिट वीज़ा वाले सभी यात्री शामिल हैं।
- सीधी रवानगी: यात्री बिना किसी पुराने बकाया या जुर्माने के सीधे अंतरराष्ट्रीय पोर्ट और एयरपोर्ट पर जाकर अपनी एग्जिट प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
- कोई फीस नहीं: इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क या एक्सटेंशन फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- वजह: यह फैसला क्षेत्रीय परिस्थितियों और उड़ानों में आई रुकावटों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि फंसे हुए लोग आसानी से घर जा सकें।
वापसी के लिए जरूरी तारीखें और सरकारी निर्देश
मंत्रालय ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा तय की है ताकि हज सीजन से पहले सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल सकें। इस पूरी छूट और नियमों की जानकारी नीचे दी गई तालिका में विस्तार से दी गई है:
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| वीज़ा एक्सपायरी की तारीख | 8 रमज़ान (25 फरवरी 2026) तक खत्म हुए वीज़ा |
| रवानगी की अंतिम तारीख | 1 धुल-कादा (18 अप्रैल 2026) |
| वैकल्पिक रास्ता | Absher प्लेटफॉर्म के जरिए 18 अप्रैल तक एक्सटेंशन ले सकते हैं |
| जरूरी कार्रवाई | एक्सटेंशन के लिए होस्ट को निर्धारित फीस देनी होगी |
| उमराह वीज़ा चेतावनी | 18 अप्रैल के बाद रुकने पर जेल, जुर्माना और डिपोर्टेशन हो सकता है |
हज और उमराह मंत्रालय ने यह भी दोहराया है कि उमराह वीज़ा धारकों के लिए भी देश छोड़ने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 ही है। जो लोग इस तारीख के बाद भी देश में रुकेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी यात्रियों और उमराह कंपनियों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी रवानगी सुनिश्चित करें ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।




