Saudi Arabia New Rule: मक्का जाने वालों के लिए नया नियम, बिना परमिट एंट्री बंद, प्रवासियों के लिए बड़ा अपडेट
सऊदी अरब की ‘रोड सिक्योरिटी’ ने मक्का शहर में बिना परमिट के रहने वाले प्रवासियों की एंट्री रोक दी है. यह नियम सोमवार 13 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है. सरकार ने “बिना परमिट हज नहीं” कैंपेन के तहत यह कदम उठाया है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और जायरीन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
मक्का में एंट्री के लिए क्या जरूरी है?
सऊदी सरकार ने साफ किया है कि केवल वही लोग मक्का जा सकेंगे जिनके पास सही डॉक्यूमेंट्स होंगे. इसमें हज का वैध परमिट, मक्का का रेजिडेंस आईडी (इकामा) या फिर पवित्र स्थलों पर काम करने का ऑफिशियल परमिट होना जरूरी है. इनके बिना किसी भी रेजिडेंट को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा.
जरूरी तारीखें और नए नियम क्या हैं?
हज 1447ह (2026) के सीजन के लिए सरकार ने कुछ सख्त तारीखें तय की हैं, जिन्हें सभी प्रवासियों और उमराह करने वालों को ध्यान में रखना चाहिए:
| तारीख / समय सीमा | नियम और निर्देश |
|---|---|
| 13 अप्रैल 2026 | बिना परमिट वाले प्रवासियों की मक्का एंट्री पर रोक शुरू हुई |
| 18 अप्रैल 2026 | उमराह वीज़ा वालों के लिए सऊदी अरब छोड़ने की आखिरी तारीख |
| 18 अप्रैल से 31 मई 2026 | Nusuk प्लेटफॉर्म पर उमराह परमिट जारी करना बंद रहेगा |
| 18 अप्रैल 2026 के बाद | सिर्फ हज वीज़ा वाले लोग ही मक्का में रह सकेंगे या जा सकेंगे |
नियम तोड़ने पर क्या होगी सजा?
इंटीरियर मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. इसमें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही, दोषी व्यक्ति को देश से डिपोर्ट किया जा सकता है और अगले 10 साल तक सऊदी अरब आने पर पाबंदी लगाई जा सकती है. लोग परमिट के लिए Absher, Muqeem और Tasreeh जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.




