सऊदी अरब के मंत्रालय ने सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए कुछ और नए घोषणाएं आज की हैं जिसमें मुख्य रुप से सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों को अपनी कंपनी बदलने से संबंधित है.
1 साल के अंदर भी अब कंपनी बदल सकते हैं प्रवासी कामगार.
अगर कोई प्रवासी कामगार किसी कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहा है तो वह चाहे तो अब 1 साल के भीतर अपने कंपनी को बदल सकता है हालांकि उसके लिए उसे एक अपने कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा जिसके पश्चात व अन्य कंपनियों में आसानी से बिना किसी विलंब के ज्वाइन कर सकता है.
ऐसी स्थिति में कंपनी की नहीं चाहिए होगी एनओसी.
अगर कोई प्रवासी कामगार अपनी कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे कॉन्ट्रैक्ट के समय को पूरा कर लेता है या 1 साल से ज्यादा काम कर लेता है तो उसे अपने कंपनी का एनओसी लेने की जरूरत नहीं है वह सीधा अन्य कंपनी के लिए आवेदन कर सकता है हालांकि ऐसी स्थितियों में उसकी मौजूदा कंपनी उस पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती हैं लेकिन वह अदालत के जरिए ही करना होगा या सऊदी लेबर मंत्रालय के द्वारा बनाए गए सिस्टम के द्वारा ही किया जा सकता है.