कुवैत : 50 फीसदी से अधिक कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं, 12 जनवरी से अगले आदेश तक लागू
कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव
12 जनवरी से कुवैत में कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव होने वाला है। कुवैत कैबिनेट ने बताया है कि 12 जनवरी से अगले आदेश तक सरकारी कर्मचारियों को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करने की अनुमति होगी।

कुवैत में Covid-19 के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई
बताते चलें कि अभी फिलहाल कुवैत में Covid-19 के मामलों में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद कुवैत कैबिनेट ने सोमवार को यह फैसला लिया है कि फिर से नियमों को कड़ा कर दिया जाए। महामहिम Prime Minister Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ने साप्ताहिक मीटिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इस बात का फैसला लिया।
यह फैसला जरूरी
देखने में मिला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में यह फैसला जरूरी हो जाता है। सरकारी संस्थान के कर्मचारियों को 50 फ़ीसदी के साथ काम करना होगा। मीटिंग और कॉन्फ्रेंस सभी वीडियो लिंक के द्वारा ही किए जायेंगे। सभी मास ट्रांसपोर्टेशन पर भी 50 फीसदी वाला नियम लागू होगा।
सभी प्रतिष्ठानों को भी इन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। सभी का पूर्ण रूप से टीकाकृत होना, मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक होगा।


