तीर्थयात्री अपना दूसरा उमराह पहले उमराह परमिट के दस दिन के बाद ही कर सकते हैं
सऊदी Ministry of Hajj and Umrah ने बताया है कि तीर्थयात्री अपना दूसरा उमराह पहले उमराह परमिट के दस दिन के बाद ही कर सकते हैं। Eatmarna या Tawakkalna के द्वारा ही जारी किया जाएगा।
यह नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों दोनों पर लागू
मंत्रालय का कहना है कि यह नियम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों दोनों पर लागू होता है। पहले उमराह परमिट के दस दिन बाद ही दूसरे उमराह की अनुमति दी गई है। उमराह परमिट उसके डेट के चार दिन पहले कैंसिल किया जा सकता है। Eatmarna एप्प के जरिए परमिट कैंसिल किया जा सकता है।