अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके काम को बदलने की प्रक्रिया क्या होगी?
सऊदी में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके काम को बदलने की प्रक्रिया क्या होगी? क्या ऐसा करना संभव है? जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कामगार के तौर पर काम कर रहा है लेकिन अब वह किसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता है तो क्या सऊदी सरकार इस बात की अनुमति देती है? इस लेख में हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे।
सऊदी में की प्रवासी कामगार को जॉब बदलने की अनुमति है या नही
बता दें कि सऊदी के Ministry of Human Resources and Social Development के द्वारा इस बाबत जानकारी देते हुए बताया है कि सऊदी में की प्रवासी कामगार को जॉब बदलने की अनुमति है या नही। आपको जानकर यह खुशी होगी कि मंत्रालय का इस बारे में सकारात्मक जवाब है। मंत्रालय का कहना है कि प्रवासी कामगार अपना काम आसानी से बदल सकता है।
खर्च का भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा
वहीं इस बाबत आए खर्च का भुगतान उस नियोक्ता के द्वारा किया जायेगा जहां कामगार नया काम शुरू करने वाला है। तो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक इस तरह की सुविधा कामगार को दी गई है। आप आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं।