कामगारों के हक में एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के हक में एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (Mohre) के द्वारा जारी इस हुक्मनामे में उन नियोक्ता के खिलाफ पेनालिटी की बात कही गई है जो जानबूझकर समय पर पेमेंट नही करते हैं और कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लेट होने पर तुरंत करें खबर
सबसे पहले नियोक्ता को पेमेंट के ड्यू डेट के तीसरे और दसवें दिन पेमेंट के लिए रिमाइंड करना होगा। बताते चलें कि सबसे पहले नियोक्ता को पेमेंट के ड्यू डेट के तीसरे और दसवें दिन पेमेंट के लिए रिमाइंड करना होगा। 50 या इससे अधिक कामगारों वाले कंपनी को पेमेंट के ड्यू डेट के 17 दिन के बाद कार्यवाई की जाएगी। अगर ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिया जाता है तो उसे लेट माना जाएगा।
महीने में एक बार पेमेंट जरूर मिलना चाहिए
कामगारों को महीने में एक बार पेमेंट जरूर मिलना चाहिए। कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर रिश्ते के लिए इस तरह के नियम लागू हैं। पेमेंट के तीसरे और दसवें दिन आधिकारिक रिमाइंडर दिया जाएगा। 17 वें दिन के बाद नए वर्क परमिट को कैंसिल कर दिया जाएगा। 30 वें दिन के बाद कंपनी के खिलाफ लोक अभियोजन में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 60 वें दिन नए परमिट का जारी करना स्थगित कर दिया जाएगा।