अभी फिलहाल कई कानून में बदलाव किया गया है
संयुक्त अरब अमीरात में अभी फिलहाल कई कानून में बदलाव किया गया है। अल्कोहल लेने से जुड़ी जानकारी की बात करें तो क्या अभी भी एल्कोहलिक ड्रिंक पीने के लिए लाइसेंस की जरूरत है।
बदला गया है कानून
बताते चलें कि Article 313 of the Federal Law No 3 of 1987 में 2020 में बदलाव किया गया है। जिसके बाद अल्कोहल पीने, रखने और बेचने को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। इन नियमों के मुताबिक जिन स्थानों और स्थिति अनुमति है वहां अल्कोहल पीने, रखने और बेचने किसी तरह की सजा नहीं है।
लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि दुबई में पंजीकृत दुकानों से ही लाइसेंस के द्वारा एल्कोहलिक ड्रिंक खरीदा जा सकता है।
लगेगा भारी जुर्माना
लेकिन कोई इंसान 21 से कम उम्र के वर्ग को अल्कोहल देता है या उन्हें बेचने की नियत रखता है तो उसपर एक लाख दिरहम से लेकर पांच लाख दिरहम तक जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई पासपोर्ट या दूसरे कागजात से यह सुनिश्चित करके अल्कोहल देता है कि वह 21 वर्ष से अधिक है तो उसपर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है।