प्रवासियों के लिए एक खुशखबरी
संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे प्रवासियों के लिए एक खुशखबरी है। मिली जानकारी के अनुसार वहां पर अपने पति के स्पॉन्सरशिप पर रहने वाली महिलाओं और अपने पिता के स्पॉन्सरशिप पर रहने वाले बच्चों को एक खास तरह की सुविधा दी जा रही है।
बताते चलें कि यूएई में रहने वाली महिलाओं और बच्चों का वीजा एक्सटेंशन एक साल तक कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को रखा गया है जो कि इस प्रकार है।
क्या है शर्त?
इस तरह का फायदा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को पहुंचाया जाएगा जो संयुक्त अरब अमीरात में अपने पति के वीजा पर रहती थी लेकिन अब या तो उनका तलाक हो चुका है या उनके पति के मृत्यु हो चुकी है। ऐसी महिलाओं के रेजिडेंसी वीजा पर यूएई सरकार 1 साल का एक्सटेंशन दे रही है।
कब से लागू होगा एक्सटेंशन?
वीजा एक्सटेंशन पति की मृत्यु या तलाक की डेट से शुरू होकर एक साल तक लागू रहेगा।
बच्चों पर भी लागू?
इस एक्सटेंशन की सुविधा बच्चों पर भी लागू होगी अगर वह पिता के स्पॉन्सरशिप पर हैं। इसके अलावा तलाक या मृत्यु के समय बच्चों और महिलाओं का वीजा वैद्य होना जरूरी है।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन के लिए दुबई की Amer centres या Federal Authority for Identity, Citizenship and Ports Security (ICP) को एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट का प्रूफ भी जमा करना होगा जैसे कि Emirates ID card, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, तलाक या मृत्यु का प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, महिला के पास रहने के लिए घर और वह अपनी जीविका चला सकती है उसका प्रमाण पत्र।