अक्सर प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी जाती है कि वह किसी भी तरह की जालसाजी ना करें
पुलिस की तरफ से अक्सर प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी जाती है कि वह किसी भी तरह की जालसाजी ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें ऐसा किया जाता है। कोर्ट ने Consumer Protection Law के उल्लंघन मामले में एक कमर्शियल प्रतिष्ठान पर OMR 1,000 का जुर्माना लगाया है।
बताते चलें कि Consumer Protection Authority (CPA) ने बताया है कि Al Dhahirah Governorate में स्थित एक कमर्शियल प्रतिष्ठान पर Ibri Court ने जुर्माना लगाया है।
प्रतिष्ठान सीमेंट प्रोडक्ट देने का काम करता था
वह प्रतिष्ठान सीमेंट प्रोडक्ट देने का काम करता था। लोक अभियोजक में प्रतिष्ठान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि प्रोटेक्शन लॉ का उल्लंघन किया गया है। आरोपी पर जुर्माना लगाकर उसे OMR 1,830 लौटाने का आदेश दिया गया है।