पूरी खबर एक नजर,
- कोई कामगार बिना किसी वाजिब कारण के अगर काम छोड़ता है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है
- इन स्थिति में कामगार बिना नोटिस के ही काम छोड़ सकता है
कोई कामगार बिना किसी वाजिब कारण के अगर काम छोड़ता है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है
कॉन्ट्रैक्ट के पहले अगर कोई कामगार बिना किसी वाजिब कारण के अगर काम छोड़ता है तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। UAE labour law के मुताबिक कामगार को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने तक काम करना अनिवार्य है।
बिना कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त हुए काम छोड़ना कानून के खिलाफ है
प्रवासी कामगार को बिना कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त हुए काम छोड़ना कानून के खिलाफ है। इसीलिए सभी को नियमों के पालन करने और कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने तक काम करने की अपील की गई है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के पहले ही काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है।
इस अवस्था में कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 90 दिन पहले नोटिस देना होगा। लेकिन खार कोई कामगार बिना बताए लगातार 7 दिन छुट्टी पर रहता है तो उसे Ministry of Human Resources and Emiratisation (Mohre), में नोटिस दे सकता है।
इन सभी स्थिति में कामगार बिना नोटिस के ही काम छोड़ सकता है
लेकिन Article 45 मे कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनके अनुसार बिना नोटिस दिए ही कामगार नौकरी छोड़ सकता है। अगर कामगार से कॉन्ट्रैक्ट के ठीक उलट काम कराया जाता है, कामगार की हालत हद से ज्यादा खराब है, कामगार के साथ बदसलूकी की जा रही है, कामगार को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सुविधा नहीं दी जा रही है। इन सभी स्थिति में कामगार बिना नोटिस के ही काम छोड़ सकता है।