पूरी खबर एक नज़र,
- ग्रीन पास वैधता को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है
- प्रतिष्ठानों को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति मिली
ग्रीन पास वैधता को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है
संयुक्त अरब अमीरात में green pass वैधता को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। Federal Authority for Government Human Resources ने कहा है कि पहले ग्रीन पास की वैधता 14 दिन की होती थी जिसे बढ़ाकर अब 30 दिन कर दिया गया है।
बताते चलें कि यह सर्कुलर सभी संस्थानों को दे दिया गया है। यह नियम 29 अप्रैल से लागू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण में काफी कमी दर्ज की गई है। 8 मार्च के बाद कोरोना से जुड़ा एक की मृत्यु का मामला सामने नहीं आया है।
प्रतिष्ठानों को 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति मिली
इसके अलावा Abu Dhabi Emergency, Crisis and Disasters Committee ने भी कई प्रतिष्ठानों को सौ फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी है।