कटे/फटे, पुराने नोटों को बदले बिना कमिशन के
अगर आपके पास पुराने, कटे, फटे नोट हैं तो आपके अवश्य सोचा होगा कि आखिर इस नोट का इस्तेमाल ऐसे किया जाए जिससे इसका वैल्यू कम न हो। आप आसानी से इन नोट्स को बैंक में बदल सकते हैं। इसके लिए कोई कमिशन भी नहीं लिया जाता है। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया समझते हैं।
किस तरह के नोट को कराया जा सकता है एक्सचेंज?
RBI की गाइडलाइन के मुताबिक आप आसानी से नोट को बैंक में बदल सकते हैं लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
1. नोट पर RBI Governor का सिग्नेचर, Gandhiji का वाटरमार्क और सीरियल नंबर एकदम साफ साफ दिखना चाहिए।
2. अगर आपके पास 5, 10, 20 या 50 के फटे हुए नोट हैं तो कम से कम इनका आधा पार्ट आपके पास होना चाहिए।
3. अगर आपके पास ऐसा नोट है जिसकी 20 से अधिक टुकड़े किए जा सके और उसकी कीमत ₹5000 है, तो नोट को बदलने के लिए कुछ शुल्क जमा करना होगा।
यानी कि अगर आपके पास ऐसा नोट है जो छतिग्रस्त है लेकिन उस पर सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सुरक्षित हैं तो आप आसानी से बैंक में नोट बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बैंक में नोट नहीं बदला जा सकता है।
कई टुकड़ों के नोटों को बदला जा सकता है?
अगर आपके पास ऐसा नोट है जिसकी कई टुकड़े किए जा चुके हैं तो उसे भी बदला जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी और नोट को डायरेक्ट पोस्ट के जरिए Reserve Bank branch में भेजना होगा। इसके साथ आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC code की जानकारी देनी होगी।
किन तरह के नोटों को नहीं बदला जा सकता है?
अगर नोट को बहुत ही छोटे-छोटे टुकड़े में फाड़ा जा चुका है या उसे जलाया जा चुका है तो उसे बैंक में नहीं बदला जा सकता है। इस पर आपके नोट को बदलने के लिए डायरेक्ट आरबीआई से संपर्क करना होगा। नोट पर अगर किसी तरह का स्लोगन/नारा या पॉलिटिकल संदेश लिखा है तो उसे भी बैंक में नहीं बदला जा सकता है।
इसके अलावा अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट जानबूझकर फाड़ा या काटा गया है तो ऐसी स्थिति में बैंक नोट बदलने से मना कर सकता है।