दुबई सरकार के नए फैसले के बाद 16 अगस्त से दुबई में ह्यूमन रिसोर्स अथॉरिटी के तरफ से जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाना शुरू कर दिया जाएगा.
दुबई के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके कहा की दुबई के अधिकारीक कामगार सुबह 6:30 से लेकर 8:30 के बीच में किसी भी वक्त अपना कार्य शुरू कर सकते हैं. उनके ऊपर कार्य शुरू करने के लिए एक निश्चित समय की पाबंदी नहीं रहेगी.
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि सारे कामगारों के ऊपर या नियम लागू नहीं होगा खासकर उन कामगारों के साथ नहीं लागू होगा जो पब्लिक डीलिंग में हैं और जिन्हें लगातार पब्लिक से संपर्क संपर्क करना ही काम है. ऐसा इसलिए ताकि आम जनता को इस लिए गए फैसले की वजह से कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े.
अब्दुल्ला अली बिन जायद अल फलाह ने इस निर्णय को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई मैं कामगारों के बीच खुशियों को बढ़ाने वाला फैसला बताया है. उन्होंने आगे कहते हुए बताया कि इससे अब लोगों में ऑफिस पहुंचने में थोड़ी लेट भी हो जाने से चलेगा क्योंकि हर वक्त इमरजेंसी मौसम के हालात इत्यादि कामगारों को कठिनाइयों का सामना करते हुए कार्यालय पहुंचने की जरूरत को भी खत्म करेगा.
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