Job loss insurance scheme को लागू कर दिया गया है, सभी प्रवासी और अरबी नागरिकों के लिए जरूरी
1 जनवरी, 2023 से संयुक्त अरब अमीरात में job loss insurance scheme को लागू कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनियां इसके लिए उत्सुक दिखाई दे रही है और अपने कर्मचारियों का पंजीकरण शुरू कर चुकी है। इस योजना के तहत सभी प्रवासी और अरबी नागरिकों को Involuntary Loss of Employment (ILOE) insurance scheme में 30 जून से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पंजीकरण न करने पर लगेगा जुर्माना
अगर कोई कर्मचारी 30 जून के पहले पंजीकरण नहीं करवाता है तो उस पर जुर्माने का भी प्रावधान है, यही कारण है कि सारी कंपनियां पहले ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहती हैं। दरअसल, पंजीकरण न कर पाने की स्थिति में Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा। कई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को इस स्कीम में पंजीकरण कराने के लिए उत्साहित कर रहे हैं।
इंश्योरेंस होने के कारण भविष्य के लिए इत्मीनान से कर पाएंगे फैसला
उनका कहना है कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिससे जॉब चले जाने के बाद कामगार सुरक्षित रहता है और उसे आर्थिक मदद मिलती रहेगी। इस कारण उसपर नौकरी लेने का दबाव नहीं रहेगा और वह इत्मीनान से अपने भविष्य को लेकर फैसला कर पाएगा। यह बात ध्यान रखने को कहा गया है कि पंजीकरण की आखिरी सीमा 30 जून को है।