सुपर फास्ट ट्रेन और मेल एक्सप्रेस इत्यादि के भाड़ा देने के बाद भी जब ट्रेनें बार-बार किसी न किसी छोटे-छोटे स्टेशनों पर रुक रही होती हैं तब अंदर बैठे यात्री मन में काफी भिन्न-भिन्न करते हैं. अब रेलवे ने यात्रा में लगने वाले समय को कम करने और संसाधनों के सही प्रयोग करने के लिए पूरे नए सिरे से प्रेम के स्टॉपेज वाले नियम को बदल दिया है.
एक ट्रेन के लिए न्यूनतम 40 रिजर्वेशन टिकट
रेलवे ने स्टाॅपेज शुरू करने के लिए देशभर के लिए एक ही नियम बना दिया है। नए नियम के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने किसी स्टेशन पर मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टापेज देने के लिए शयनयान श्रेणी में 500 किमी या उससे अधिक की दूरी पर प्रतिदिन प्रति ट्रेन 40 या उससे अधिक टिकट बिकें।
अगर जनरल टिकट यहां पर बिकता है तो उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा बल्कि केवल रिजर्वेशन वाले और 500 किलोमीटर से ज्यादा के दूरी वाले 40 टिकट बुक होने से ही मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन को स्टॉपेज उक्त रेलवे स्टेशन पर दिया जाएगा.
टिकट इतने बिकना चाहिए कि रेलवे को उससे होने वाली आय 16 हजार 672 रुपए से लेकर 22 हजार 442 रुपए के बीच हो। जिस ट्रेन के लिए कोई स्टेशन इस मापदंड को पूरा करेगा, वहीं उसका स्टाॅपेज होगा। ऐसा जिस ट्रेन के लिए स्टाॅपेज चाहिए, उसी के लिए रहेगा। कमाई इससे कम हुई, तो उन स्टेशनों में मेल-एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं दिया जाएगा।