मंत्रालय ने की घोषणा
मंगलवार को Sharjah Executive Council में यातायात उल्लंघनकर्ता के लिए अच्छी खबर सुनाई गई है। दरअसल, एक मीटिंग के दौरान यह घोषणा की गई है कि ट्रैफिक जुर्माने में 35 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। इस मीटिंग के दौरान या कहा गया है कि अगर कोई वाहन चालक अपना जुर्माना समय से पहले जमा करता है तो उसे 35 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी।
1 अप्रैल से लागू हो गया है यह नियम
बताते चलें कि यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है जिसके अनुसार नियम के उल्लंघन के 60 दिन के अंदर अगर पेमेंट किया जाता है तो उस पेमेंट पर 65 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा उल्लंघन करता अगर यातायात जुर्माना उल्लंघन के 60 दिन से लेकर 1 साल के अंदर करता है तो उसे 25 फ़ीसदी की छूट दी जाएगी। यह नियम जुर्माने की रकम पर लागू होगा और वाहन जब्ती के शुल्क पर लागू नहीं होगा। वाहन जब्ती का पूरा शुल्क चुकाना होए। वहीं अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन के 1 साल के बाद जुर्माना चुकाना है तो उसे किसी तरह छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।